झाबुआ। बाल श्रम के मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाने और बच्चों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। बाल श्रम को ऐसे काम के रूप में परिभाषित किया जाता है जो खतरनाक है, बच्चे की शिक्षा में हस्तक्षेप करता है या बच्चे की उम्र के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त है। यह दुनिया भर में एक बड़ी समस्या है।
इस कड़ी में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून, 2023 के अवसर पर स्थानीय बस स्टैण्ड के समीप प्रतीक्षालय में प्रधान जिला न्यायाधीश मोहम्मद सैय्यदुल अबरार के मार्गदर्शन एवं निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय झाबुआ के तत्वाधान एवं श्रम विभाग तथा जनसाहस संस्था के सहयोग से नुक्कड़ नाटक के माध्यम से विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। यह आयोजन जिला विधिक सहायता अधिकारी सागर अग्रवाल, श्रम विभाग झाबुआ से श्रम निरीक्षक संजय कलेश एवं जनसाहस टीम के द्वारा किया गया।
शिविर में आयोजित नुक्कड नाटक के माध्यम से आम जनों को बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 के प्रावधानों से अगवत कराया गया। जिला विधिक सहायता अधिकारी सागर अग्रवाल के द्वारा समाज के कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के विरूद्ध दर्ज साधारण किस्म के आपराधिक प्रकरणों को आपसी सुलह समझौते के माध्यम निपटाने की अपील की गई।
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