मंदसौर। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दिलीप कुमार यादव द्वारा म.प्र.राज्य लोक शांति एवं सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5(क)(ख) के तहत तीन आदतन अपराधी कारूलाल पिता शंकरलाल खारोल निवासी सालरिया थाना सीतामऊ, कमलेश पिता रामनारायण पाटीदार निवासी गुडभेली थाना पिपलियामंडी एवं राजेन्द्रसिंह उर्फ बबलु पिता दशरथसिंह शक्तावत निवासी सुजानपुरा थाना पिपलियामंडी जिला मंदसौर को जिलाबदर करने का आदेश जारी किया है। कलेक्टर दिलीप कुमार यादव ने आदेशित किया है, कि ये जिला बदर अवधि में मंदसौर जिले की राजस्व सीमा के साथ ही नीमच, रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा एवं शाजापुर जिले की राजस्व सीमा में बगैर अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकेगा।