रतलाम। रामदेव मंदिर कुंडा में पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम 2022, एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन रामदेव मंदिर कुंडा में पैसा मोबालाइजर, प्रस्फुटन समिति के सदस्यों, सचिव, सरपंच, रोजगार सहायक, सामाजिक कार्यकर्ता, गांव के पटेल, तड़वी, पैसा समिति अध्यक्ष सीएमसी एलडीपी के छात्र छात्राओ का रखा गया।
जिला समन्वयक मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद रत्नेश विजयवर्गीय, दिनेश वसुनिया पैसा जिला समन्वयक, विकासखंड समन्वयक मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद सैलाना रतनलाल चरपोटा, मेंटर अभिषेक चौरसिया, विक्रम शर्मा, दिनेश गहलोत, परमेश माल, नवांकुर संस्था प्रमुख मानसिंह मईड़ा, पैसा एक्ट अध्यक्ष देवीलाल खराड़ी उपस्थित रहे।
विजयवर्गीय ने बताया कि बिरसा मुंडा के जन्म दिवस से प्रदेश में पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम 2022 लागू कर दिए गए। इसमें अनुसूचित क्षेत्रों की ग्रामसभा को सशक्त बनाया गया है जो कि मध्यप्रदेश के 89 विकासखंड में लागू किया है। पेसा के नियमों में जल-जंगल-जमीन, श्रमिक और संस्कृति संरक्षण का पंचामृत। बाजार-मेलों का प्रबंधन करेगी। ग्रामसभा, ग्राम विकास की बनाएगी। कार्ययोजना, जनजाति वर्ग के व्यक्ति की भूमि पर कब्जा हटवाकर मूल व्यक्ति को दिलवाने का रहेगा। अधिकार, बाजार-मेलों का प्रबंधन ग्रामसभा करेगी तो ग्राम विकास की कार्ययोजना भी वही बनाएगी। जनजाति वर्ग के व्यक्ति की भूमि पर किसी गैर जनजाति व्यक्ति ने अनधिकृत कब्जा कर रखा है तो ग्रामसभा को उसे हटवाकर मूल व्यक्ति को दिलाने का अधिकार दिया गया है। ग्रामसभा की सहमति के बिना अनुसूचित क्षेत्रों में नई शराब दुकान नहीं खुलेगी। भूमि अधिग्रहण के पहले भी सहमति लेनी होगी। स्थानीय पुलिस स्टेशन में ग्राम के व्यक्ति से संबंधित कोई भी प्राथमिक सूचना दर्ज होती है तो इसके सूचना ग्रामसभा को देनी होगी,जंगल- ग्रामसभा करेगी वनोपज का मूल्य निर्धारण, श्रमिकों के अधिकारों का संरक्षण, गांव में आने या जाने के लिए अनिवार्य होगी ग्रामसभा की अनुमति ,साहूकार के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश कर सकेगी ग्रामसभा, परंपरा और संस्कृति के संरक्षण का जिम्मेदारी ग्रामसभा की होगी।
हर गांव में एक शांति एवं विवाद निवारण समिति होगी। ग्रामसभा को स्कूल, स्वास्थ्य केन्द्र, आंगनवाड़ी आश्रम शालाएं, छात्रावास के निगरानी और निरीक्षण का अधिकार होगा। भूमि की नीलामी में जनजाति वर्ग के व्यक्ति को प्राथमिकता, खदान आवंटन में मिलेगी प्राथमिकता, शासकीय या सामुदायिक भूमि के उपयोग में परिवर्तन के पहले ग्राम सभा से परामर्श करना होगा।हस्तांतरण, पट्टा, अनुबंध, कृषि, बिक्री, गिरवी अथवा अन्य किसी कारण से निजी भू-स्वामी के परिवर्तन होने की दशा में ग्रामसभा को पहले सूचना देनी होगी। अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की भूमि की नीलामी की दशा में उक्त भूमि को अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को विक्रय करने की पहल की जाएगी। पेसा नियमों और अधिकारों के प्रति जागरूकता के लिए सभी छात्र छात्राओं को अपने ग्राम में जागरूकता कार्यक्रम करने के लिए कहा गया। रोल प्ले द्वारा ग्राम सभा की गई प्रतिभागियों को बताया गया कि किस प्रकार ग्राम सभा करना है इसके उपरांत पीआरए तकनिक का प्रयोग करते हुए गांव का नक्शा बनवाया ओर उसमे गांव की समस्या को किस प्रकार दूर करे बताया गया।सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरण किये गए । नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत सभी को शपथ दिलाई गई । पैसा कानून पर दिनेश वसुनिया पैसा जिला समन्वयक द्वारा प्रशिक्षण दिया गया । ब्लॉक समन्वयक रतनलाल चरपोटा द्वारा मंच का संचालन व आभार किया गया। राकेश खराड़ी सरपंच कुंडा, किशोर परिहार सचिव, मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम के छात्र-छात्रा प्रशिक्षण में उपस्थित रहे।