शिवपुरी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक गुप्ता के निर्देशन में तथा जिला न्यायाधीश/सचिव अर्चना सिंह के मार्गदर्शन में गतिदिवस शासकीय हायर सेकेण्ड्री स्कूल तानपुर में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी जितेन्द्र मेहर ने उपस्थित छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए बताया कि भारतीय संविधान के भाग-3 में उपबंधित मूल अधिकार समस्त नागरिकों को प्राप्त हैं जैसे- समानता का अधिकार, बाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, शोषण के विरूद्ध अधिकार, धर्म और संस्कृति का अधिकार आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी।
इस अवसर पर जिला विधिक सहायता अधिकारी डॉ. वीरेन्द्र कुमार चढार ने उपस्थित छात्र-छात्राओं को भारतीय संविधान में उपबंधित मौलिक कर्तव्यों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करें, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय चिन्ह का सम्मान करें, देश को आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले महान क्रांतिकारियों, बलिदानियों का सम्मान एवं उनके सिद्धांतों का पालन करना, देश की रक्षा करना, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों का सम्मन करना, जल जंगल जमीन का संरक्षण एवं संवर्धन करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना, 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना आदि एवं मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रेरक प्रसंग सुनाते हुए महिला एवं बाल सुरक्षा इकाई, म.प्र. अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अधिकारो आदि के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य विनोद कुमार जैन, अन्य शिक्षक अमन चतुर्वेदी, मयंक दुबे, राजू रजक, प्रभातगिरी गोस्वमी देवेन्द्र कुमार शर्मा, मोनिका शुक्ला, कविता दुबे, नीतू मिश्रा आदि तथा आदिम जाति कल्याण विभाग से राजेन्द्र महादुले सहित छात्र-छात्राऐं उपस्थित रहे।