टीकमगढ़। कलेक्टर अवधेश शर्मा के निर्देशानुसार राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एनटीसीपी) के अंतर्गत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. शोभाराम रोशन के निर्देशन एवं डॉ. अमित शुक्ला सिविल सर्जन के मार्गदर्शन में जिला चिकित्सालय में कोटपा अधिनियम 2003 के क्रियान्वयन हेतु रोक-टोक अभियान चलाया गया।
अभियान में जिला चिकित्सालय में सिगरेट, तम्बाकू एवं अन्य उत्पाद का सेवन करते पाये जाने पर 23 व्यक्तियों पर कोटपा अधिनियम की धारा-4 के अंतर्गत कार्यवाही की गई। जिसके तहत राशि 1120/-रूपये की वसूली की गई। साथ ही उन सभी को हिदायत दी गई कि भविष्य में यदि पुनः आप उल्लंघन करते पाये गये तो आपको राशि 200/-रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया जायेगा। इस अवसर पर आरएमओ डॉ. डी.एस. भदौरिया, सहायक अस्पताल प्रबंधक डॉ. अंकुर साहू, जिला मीडिया अधिकारी एएचएम मनोज नायक सहित पुलिस बल एवं अस्पताल के गार्ड उपस्थित रहे।
उल्लेखनीय है कि अधिनियम 2003 की धारा 4 के अनुसार किसी भी सार्वजनिक स्थल पर सिगरेट, तम्बाकू एवं अन्य उत्पाद का सेवन करना पूर्णतः प्रतिबंधित है। यदि आप उन्नयन करते है तो 200/-रुपये का जुर्माना किया जायेगा।