मन्दसौर। अनुराग सुजानिया पुलिस अधीक्षक जिला मन्दसौर द्वारा फरार उदघोषित आरोपीयों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक एवं गौतम सौलंकी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला मन्दसौर के निर्देशन एवं सतनाम सिंह नगर पुलिस अधीक्षक मंदसौर के मार्गदर्शन में निरी राकेश मोदी थाना प्रभारी कोतवाली मंदसौर के कुशल नेतृत्व में उनि संदीप मौर्य की टीम को थाना शहर कोतवाली के अपराध क्रंमाक 100/2023 धारा धारा 341, 323, 294, 452, 147, 148, 392, 506, 427, 336 भादवि एवं धारा 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)(va) एट्रोसिटी एक्ट में फरार उदघोषित 03 आरोपीयों को पकडने में सफतला मिली।
प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 13 फरवरी 2023 को फरियादी द्वारा थाना शहर कोतवाली पर उपस्थित होकर रिपोर्ट किया कि आरोपीगणों आसिफ पिता अफजल खान, शाहिद पिता ईशाख खां मेवाती, सद्दाम उर्फ शाहरुख पिता ईशाख खाँ मेवाती, गुड्डु उर्फ असलम खाँ मेवाती, मोहसिन पिता शाहिद उर्फ सईद खाँ मेवाती, सद्दाम पिता अफजल खाँ मेवाती, वसीम पिता अफजल खां मेवाती, सोहेब, इमरान, जावेद पिता अफजल खाँ मेवाती, अफजल पिता पीर खाँ मेवाती, फैजल, साहिल, युनुस कालिया पिता सलीम मेवाती, शाहरुख पिता अफजल मेवाती, गोलु अंडा उर्फ जुनैद पिता युसुफ शेख, रमजान पिता खलील शेख सभी निवासी मदारपुरा तथा कादर पिता फारुख मेवाती निवासी रिशाल दार गली मंदसौर द्वारा फरियादी का रास्ता रोककर जाति सुचक शब्दो से अपमानित कर अश्लील शब्दा को प्रयोग किया एवं फरियादी के घर पर सभी ने एकमत होकर पथराव किए एवं मारपीट की तथा घर के अन्दर घुसकर भी फरियादी के साथ मारपीट की व फरियादी की माँ की सोने की चैन लुट की जिस पर थाना शहर कोतवाली पर अपराध क्रंमाक 100/2023 धारा 341, 323, 294, 452, 147, 148, 392, 506, 427, 336 भादवि एवं धारा 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)(va) एट्रोसिटी एक्ट का कायम किया गया। प्रकऱण में आरोपीगणों के फरार होने से पुलिस अधीक्षक द्वारा नगद ईनाम की उदघोषणा जारी की गई थी।
उक्त प्रकऱण में अभियुक्त अफजल पिता पीर खाँ मेवाती उम्र 53 साल निवासी मदारपुरा वार्ड नंबर 34 गली नंबर 05 मंदसौर, मोहसीन पिता सईद उर्फ शाहिद खाँ मेवाती उम्र 32 साल निवासी वार्ड न 34 मदारपुरा मंदसौर तथा जावेद पिता अफजल खाँ मेवाती जाति मुस्लमान उम्र 29 साल निवासी वार्ड नं 34 गली नंबर 05 मदारपुरा मंदसौर के लगातार फरार रहने से आरोपीगणों के विरुद्ध धारा 173(8) जाफौ के तहत विवेचना जारी थी जिनके विरुद्ध 5-5 हजार रुपए (कुल 15000 हजार रुपए) का नगद ईनाम की घोषणा की गई थी जो अभियुक्तगणों को मजबुत मुखबीर तंत्र के माध्यम से उनि संदीप मौर्य की टीम के द्वारा पकडा गया।
उक्त कार्यवाही में निरी राकेश मोदी, उनि संदीप मौर्य, प्रआर 121 अर्जुन सिंह, आर 173 हरिश यादव, आर 258 मोहित पंवार, आर 751 योगेश साहू, प्रआर 139 मनोहर मसानिया, प्रआर 562 अरविन्द पुरोहित, प्रआर 400 घनश्याम मालेचा, आर 439 उमेश राठौर, आर 344 नवाज शरीफ का सरहानीय योगदान रहा है। जिनको पुलिस अधीक्षक द्वारा पृथक से पुरस्कृत किया जावेगा।