नीमच। नगरपालिका परिषद्, नीमच द्वारा प्रधानमंत्री आवास के बाहर स्थित व्यवसायिक भूखण्डों, पुराना हाट मैदान ब्लॉक बी की दुकानों व मूलचन्द मार्ग स्थित दुकानों सहित अन्य भूखण्डों व दुकानों का आवंटन पूर्व में उच्चतम् ऑफर के माध्यम से करने की प्रक्रिया की गई थी। मध्यप्रदेश नगरपालिका (अचल सम्पत्ति का अंतरण) नियम 2016 अनुसार नियत अवधि आवंटन दिनांक से 120 दिवस में उच्चतम् ऑफरकर्ताओं को सम्पूर्ण प्रिमियम राशि जमा कराना थी, किन्तु अनेक उच्चतम् ऑफरकर्ताओं ने आज दिनांक तक प्रिमियम की बकाया राशि जमा नहीं कराई है। ऐसे बकायादारों को पूर्व में सूचना पत्र व समाचार पत्रों के माध्यम से बकाया राशि जमा कराने हेतु सूचित भी किया गया था, किन्तु उनके द्वारा बकाया राशि जमा नहीं कराये जाने के परिणाम स्वरूप नगरपालिका परिषद्, नीमच द्वारा बकाया प्रिमियम राशि जमा नहीं कराने वालों का आवंटन निरस्त करने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।
उक्त जानकारी देते हुए नगरपालिका परिषद्, नीमच के मुख्य नगरपालिका अधिकारी महेन्द्र वशिष्ठ ने बकायादारों से कहा है कि वे 3 दिवस में बकाया राशि जमा करावे, अन्यथा आवंटन निरस्त कर जमा राशि राजसात करने की कार्यवाही की जावेगी, जिसके जिम्मेदार बकायादार स्वयं होंगे।