भोपाल। शासकीय कर्मचारियों के भविष्य निधि खातों से संबंधित समस्याओं के निराकरण के लिए महालेखाकार लेखा एवं हकदारी द्वितीय द्वारा 12 एवं 13 सितम्बर 2023 को सामान्य भविष्य निधि अदालत का आयोजन यूएनडीपी हॉल, तृतीय तल, विंध्यांचल भवन, भोपाल में किया जा रहा है।
वरिष्ठ कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, भोपाल विक्रम छिरौल्या ने बताया कि बुधवार 13 सितम्बर को दोपहर 3 बजे से सायं 5 बजे तक जिला कोषालय भोपाल में आने वाले समस्त आहरण संवितरण के अंतर्गत शासकीय सेवकों के जीपीएफ से संबंधित शिकायतों का निराकरण किया जाएगा। जिन शासकीय सेवकों के जीपीएफ राशि में गुमशुदा कटौत्रा है उनका त्वरित निराकरण वांछित चालान व्हाउचर्स के साथ सामान्य भविष्य निधि अदालत में उपस्थित होने पर किया जायेगा। इसके अतिरिक्त जीपीएफ खातें में नाम, जन्मतिथि, जीपीएफ खाते में माईनस बैलेस, शासकीय सेवक का एम्प्लाई कोड जीपीएफ खाते से लिंक न होना, मोबाईल नंबर जीपीएफ खाते से लिंक न होना अथवा अन्य त्रुटि होने की स्थिति में उपयुक्त प्रमाणित दस्तावेज सहित कर्मचारी उपस्थित हो।