नीमच। नई अफीम नीति 2023-24 को लेकर नारकोटिक्स विभाग ने एक पत्र जारी किया हैं। जिसमे समस्त अफीम किसानो सहित आमजनों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं।
नारकोटिक्स उपायुक्त द्वारा जारी पत्र में बताया गया हैं कि अफीम की खेती हेतु लाइसेंस ऑनलाइन माध्यम से वितरित किये जाने के क्रम में केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि आगामी फसल वर्ष 2023-24 के लिये अफीम नीति के प्रावधानों के अनुपालन में पात्र कृषकों को उनकी पात्रता सम्बन्धी सूचना उनके मोबाइल पर सीधे प्रेषित की जायेगी।
साथ ही पत्र में उपायुक्त ने बताया कि यह तथ्य जानकारी में आया है कि कतिपय अवांछित व्यक्तियों द्वारा पुराने कटे हुए अफीम के पट्टे जारी कराने के नाम पर अफीम कृषकों को बरगलाकर पैसे की वसूली की जा रही हैं अथवा इस इसके प्रयास किये जा रहे है। अतः समस्त लाइसेंसधारी अफीम कृषकों एवं पुराने अफीम कृषक, जिनके लाइसेंस विगत वर्षों में कट चुके है, को सतर्क करते हुये यह सूचित किया जाता है कि ऐसे किसी भी अवांछित व्यक्तियों के बहकावें में नहीं आवे तथा ऐसे व्यक्तियों की सूचना सम्बन्धित जिला अफीम अधिकारी, उप नारकोटिक्स आयुक्त कार्यालय, नीमच अथवा नारकोटिक्स आयुक्त कार्यालय, ग्वालियर अथवा सम्बन्धित पुलिस कार्यालय को तत्काल देवें जिससे ऐसे तत्वों के विरूद्ध उचित वैधानिक कार्यवाही की जा सकें।
साथ ही उपायुक्त ने अफीम किसानो से अपील की हैं कि वे जल्द से जल्द अपना मोबाइल नम्बर नारकोटिक्स कार्यालय में अपडेट कराए।