जावद। जावद नगर के बावल रोड एवं जावद बायपास के यहां शासकीय भूमि पर निर्माणाधीन दुकानों के मामले को लेकर पिछले दिनों नीमच जिला कलेक्टर कार्यालय के जनसुनवाई में शिकायत की गई थी एवं इस खबर को वॉइस ऑफ एमपी ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था।
दरअसल उक्त शासकीय जमीन पर अतिक्रमणकर्ता ने सत्ता का दबाव दिखाकर पहले शासन की जमीन पर कब्जा किया और अब धीरे-धीरे अवैध निर्माण कर रहा है और निर्माण कर चार दुकानें बनाने की तैयारी चल रही है। जिससे आने वाले समय में शासन की बेशकीमती जमीन पर लाखो रुपए की दुकानें बनाकर मोटी रकम कमाने का प्लान बनता जा रहा है।
इस मामले को लेकर बुधवार को यशपाल मुजाल्दे ने न्यायालय तहसीलदार तहसील जावद के द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया। जिसमें यह दर्शाया कि न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन जावक क्रमांक 3091 दिनांक 29 अगस्त 2023 को कलेक्टर महोदय को जनसुनवाई में प्राप्त शिकायत आवेदन के आधार पर शिकायतकर्ता के द्वारा ग्राम जावद स्थित भूमि सर्वे नंबर 2455/2 रकबा 00, 21 21, है में से 20 बाय 20 वर्ग फीट पर 50 वर्षों से उपयोग हमारा रहा है वर्तमान में अतिक्रमणकर्ता गुड्डा उर्फ तुलसीराम पिता छगनलाल धाकड़ निवासी जावद के द्वारा उक्त भूमि पर अवैध निर्माण किया जा रहा है। उक्त निर्माण को अन्य आदेश होने तक तत्काल प्रभाव से स्थगित रखने का आदेश दिया जाता है, यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
आदेश की प्रतिलिपि थाना प्रभारी जावद की ओर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की गई एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद जावद, एवं मौजा पटवारी जावद, एवं अनावेदक गुड्डा उर्फ़ तुलसीराम पिता छगनलाल धाकड़ निवासी जावद की ओर भेज कर सूचित किया जाता है कि उक्त निर्माण कार्य तत्काल प्रभाव से बंद कर दें एवं दो दिवस में अपना जवाब प्रस्तुत करें। लेकिन देखने वाले बात अब यह होगी कि उक्त नोटिस के बाद शासन किस प्रकार की कार्यवाही करता है या मामले को ठंडा कर देता है।