विदिशा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची से संबंधित प्राप्त दावे आपत्तियों के निराकरण की तिथि में परिवर्तन करते हुए अब 22 सितम्बर अंतिम तिथि निर्धारित की गई है कि जानकारी देते हुए कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने शनिवार को आयोजित बैठक में दी।
कलेक्टर भार्गव ने निर्वाचन संबंधी कार्यो के लिए नियुक्त नोडल अधिकारियों से संवाद करते हुए उन्होंने कहा कि मतदाता सूची से संबंधित फार्म क्रमशः छह, सात एवं आठ का निराकरण नवीन तिथि 22 सितम्बर तक अनिवार्य रूप से कराया जाना सुनिश्चित हों। उन्होंने कहा कि आयोग के स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी मृत व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार दो स्थानों पर अथवा शिऊट हुए मतदाताओं के नामों में किसी भी प्रकार की त्रुटियां ना हो।
कलेक्टर भार्गव ने समस्त एसडीएम को निर्देश दिए है कि दावे आपत्तियों का निराकरण संबंधी कार्य तय अवधि में कराया जाना सुनिश्चित करें इस कार्य में किसी भी प्रकार लापरवाही व त्रुटिकर्ता को आयोग अविलम्ब दण्डित करता है।
कलेक्टर भार्गव ने कहा कि जिले में इपिक कार्डो को अपलोड कर वितरण करने का कार्य भी किया जाना है इसके लिए पीडीएफ फाइल को जनरेट करना अतिआवश्यक है। आयोग ने पहली बार मतगणना स्थल पर जिन-जिन विभागो के अधिकारियों की हस्ताक्षर पदमुद्रा सहित जानकारी मांगी गई है उनमें कलेक्टर, एसपी के अलावा संबंधित विधानसभा क्षेत्र के आरो व पीडब्ल्यूडी के एसडीओ शामिल है।
कलेक्टर भार्गव ने कहा विदिशा एवं शमशाबाद विधानसभा क्षेत्र की निर्वाचन सामग्री का वितरण कार्य जिला मुख्यालय से होगा जबकि शेष तीन विधानसभा क्रमशः सिरोंज, कुरवाई एवं बासौदा की सामग्री का वितरण संबंधित अनुविभाग के मुख्यालय से किया जाएगा। स्थल का चिन्हांकन किया जा चुका है अतः बनने वाले स्ट्रांगरूमों के संबंध में जो दिशा निर्देश जारी किए गए है उसका बारीकी से पालन कराया जाना सुनिश्चित हों।
कलेक्ट्रेट कार्यालय के बेतवा सभागार कक्ष में सम्पन्न हुई इस बैठक में वन मण्डलाधिकारी ओंमकार सिंह मर्सकोले, जिला पंचायत सीईओ डॉ योगेश भरसट, अपर कलेक्टर अनिल डामोर के अलावा संयुक्त कलेक्टर व डिप्टी कलेक्टर समेत विभिन्न विभागो के जिलाधिकारी मौजूद रहें जबकि खण्ड स्तरीय अधिकारियों से वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से संवाद किया गया था।