धार। अपर कलेक्टर एवं न्याय निर्णायक अधिकारी अश्विन कुमार रावत द्वारा अवमानक एवं मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ विक्रय कर रहे खाद्य कारोबारकर्ताओं पर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सुनवाई उपरान्त निर्णय पारित करते हुए कुल दो लाख 15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। मेसर्स अंबिका किराना एवं एव्हरफ्रेश ग्राम चन्दावद तहसील धरमपुरी से खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा 4 अप्रैल 2011को आईस्कीम का नमूना लिया था। जो जांच में मिथ्याछाप पाया गया था। आरोप सिद्ध होने पर विक्रेता रितेश पाटीदार पिता देवचन्द्र पाटिदार को 10 हजार रुपये एवं निर्माता जे.बी. आईस्क्रीम एण्ड फोजन फुड के प्रोप्रायटर दिलीप गुप्ता पिता हरगोविन्द गुप्ता पर 15 हजार रूपये का अर्थदण्डरोपित किया गया।
इसी प्रकार न्यू कमलेश किराना स्टोर ग्राम सुन्देल तहसील धरमपुरी के प्रोप्रायटर राधेश्याम पिता विजय सिंह चौहान से खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा 8 जुलाई 2021 को लुज सोयाबीन तेल का नमूना लिया गया था। जांच में सोयाबीन तेल प्रतिबंधित घोषित किया गया। प्रतिबंधित लुज तेल विक्रय के आरोप में न्यू कमलेश किराना स्टोर ग्राम सुन्द्रेल के प्रोप्रायटर राधेश्याम पिता विजय सिंह चौहान को 25 हजार रुपए का अर्थदण्डरोपित किया गया। 24 अक्टूबर 2021 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा जय श्री महाकाल रेस्टोरेट छोपला टोल के पास कानवन थाना तहसील बदनावर से लुन नमकीन सेव का नमूना लिया गया था, जो जांच उपरान्त निध्याछाप पाया गया। न्यायालय के द्वारा प्रोप्रायटर कमल कुमार राठौर पिता बाबूलाल राठौर एवं विक्रेता नन्दकिशोर राठौर 25 हजार रुपए रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया।
इसके अलावा 9 मई 2022 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा बालाजी आईस्क्रीम एवं कुल्फी आईजी कॉलोनी लोहारी तहसील कुक्षी से मिश्रीत दूध एवं आईस्क्रीम बनाने का घोल का नमूना लिया था, जो जांच में अवमानक पाये गये। न्यायालय के द्वारा प्रोप्रायटर रमणलाल पिता रमेशचन्द्र बर्फा पर 20 हजार रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। 14 अक्टूबर 2021 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा मेसर्स लक्ष्मीनारायण नारायण तारापुर रोड धरमपुरी से केनवरी कीम इलायची बिस्किट को नमूना जांच हेतु लिया था जो जांच उपरान्त मिथ्याछाप पाया गया। आरोप दोष सिद्ध होने पर प्रोप्रायटर नारायण पिता मिश्रीलाल गुप्ता पर 10 हजार रूपये एवं बिस्किट निर्माता कम्पनी के के.बी. बेकरी के प्रोप्रायटर अनिल लालचन्द्र रामत्री पर 50 हजार रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। 6 अगस्त 2022 को बुरहानपुर कि मशहुर मावा जलेबी बस स्टेण्ड के सामने विजय स्तंभ चौराहा कुक्षी से मावा और जलेबी का नमूना लिया गया था। जांच में मावा का नमूना अवमानक पाया गया। प्रकरण में न्यायालय के द्वारा प्रोप्रायटर ईस्माइल पिता जमालुद्दीन खत्री पर 20 हजार रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। 11 अक्टूबर 2021को खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा शिवशक्ति किराना स्टोर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी पिथमपुर का निरीक्षण कर घी का नमूना लिया गया था। जांच में भी मानक स्तर का पाया गया किन्तु प्रोप्रायटर सुरेश अमरूते पिता धीरजमल अमरुते के पास खाद्य पदार्थ विक्रय हेतु आवश्यक खाद्य पंजीयन नही होने से 20 हजार रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। उपरोक्त 08 प्रकरणो में अधिरोपित अर्थदण्ड कि राशि कुल रुपये 2 लाख 15 हजार रुपए की वसूली की गई।