सीहोर। जरूरतमंद साहित्यकारों एवं कलाकारों की लम्बी तथा गंभीर बीमारी, दुर्घटना, दैवीय विपत्ति एवं मृत्यु हो जाने की स्थिति में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए संस्कृति विभाग में संचालित योजना कलाकार कल्याण कोष को संशोधित करते हुए, नवीन मध्यप्रदेश कलाकार कल्याण कोष नियम-2023 जारी करने की स्वीकृति मंत्रि-परिषद द्वारा विगत माह प्रदान की गई है। पहले की योजना में जरूरतमंद साहित्यकारों एवं कलाकारों को गंभीर बीमारी, दुर्घटना, दैवीय विपत्ति एवं मृत्यु हो जाने की स्थिति में 500 से 5 हजार रूपये तक की सहायता देने का ही प्रावधान था।
नवीन योजना में गठित सक्षम समिति की सिफारिश पर मंजूर की जाने वाली राशि अब न्यूनतम 25 हजार से लेकर अधिकतम 01 लाख रूपये तक की जाना है, जिसमें कलाकार, साहित्यकार की मृत्यु की स्थिति में उनके उत्तराधिकारी को एकमुश्त अधिकतम एक लाख तथा चिकित्सा उपचार के लिए अधिकतम 50 हजार रूपये दिए जा सकेंगे। शारीरिक रूप से दिव्यांग कलाकार, साहित्यकार को दिव्यांगता के उपचार के लिए अधिकतम एक लाख रूपये दिये जा सकेंगे। परिवार के सदस्यों में साहित्यकार, कलाकार की आश्रित पत्नी/पति, आश्रित माता-पिता, आश्रित नाबालिग भाई-बहन, आश्रित नाबालिग संतान एवं आश्रित विधवा पुत्री के साथ आश्रित दिव्यांग भाई- बहन को भी आश्रितों में सम्मिलित किया जायेगा।