देवास। माननीय सर्वाेच्च न्यायालय के दिये गये निर्दशों के पालन में देवास जिले में स्थित सभी कार्यालयों में प्रावधान अनुसार शिकायत समितियों के गठन करने के आदेश हैं। जिसमें आंतरिक समिति एवं स्थानीय समिति गठित किये जाने का उल्लेख किया गया है। आदेश के परिपालन में कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने समिति का गठन किया है।
गठित समिति में जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग रेलम बघेल, प्राचार्य पॉलिटेक्निक कॉलेज सोनल भाटी, सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग विभाग सपना चौहान खर्ते तथा उप संचालक सामाजिक न्याय विभाग संगीता यादव शामिल है। कलेक्टर गुप्ता ने कहा कि गठित दल यौन उत्पीड़न निवारण अधिनियम 2013 एवं संसोधित 2023 के प्रावधानों के अनुरूप प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही करेंगे।
जारी आदेश में यह भी उल्लेख किया है कि यदि किसी संगठन में 10 या अधिक कर्मचारी नहीं है वहां आंतरिक समिति गठित करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय हर जिले में एक स्थानीय समिति (एलसी) स्थापित की जाएगी जो एलसी महिला कर्मचारियों से यौन उत्पीडन की शिकायतें स्वीकार करेगा तथा उस पर प्रदत्त दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेगी।