नरसिहंपुर। आगामी विधानसभा आम निर्वाचन- 2023 के परिप्रेक्ष्य में निर्वाचन संबंधी कार्यों की तैयारियां प्रारंभ हो चुकी है। निर्वाचन नजदीक होने पर कार्यालय कलेक्टर नरसिंह भवन नरसिंहपुर के परिसर में जिले के विभिन्न संगठनों द्वारा बिना सूचना के जुलूस के रूप में आकर ज्ञापन देने के लिए उपस्थित होने एवं नारेबाजी करने का कृत्य किया जाता है। इस कारण शासकीय निर्वाचन सम्बंधी कार्याे में बाधा उत्पन्न होती है एवं शांति भंग होने की आशंका बनी रहती है। जिला दण्डाधिकारी नरसिंहपुर ने आगामी विधानसभा निर्वाचन एवं शांति व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
जारी आदेश के तहत किसी भी संगठन द्वारा नरसिंह-भवन नरसिंहपुर के परिसर में (कार्यालय पुलिस अधीक्षक नरसिंहपुर सहित) जुलूस के रूप में प्रवेश नहीं किया जाएगा और ना ही नारेबाजी भी की जाएगी। यदि कोई संगठन किसी मुद्दे पर ज्ञापन प्रस्तुत करना चाहता है, तो इसकी पूर्वानुमति सम्बंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लिखित में प्राप्त करेंगे एवं उक्त संगठन के 5 व्यक्ति उक्त परिसर में प्रवेश कर अधिकृत अधिकारी को ज्ञापन सौपेंगे। किसी भी संगठन द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत किये जाने वाले ज्ञापन अनुविभागीय दण्डाधिकारी नरसिंहपुर,डिप्टी कलेक्टर अथवा तहसीलदार नरसिंहपुर द्वारा प्राप्त किये जायेंगे।
इस आदेश का उल्लंघन करने पर सम्बंधित के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जायेगी। चूँकि उपरोक्त परिस्थितियां एकाएक उत्पन्न हुई हैं और किसी पक्ष या किसी व्यक्ति को व्यक्तिशरू सुनवाई का अवसर देना संभव नहीं है। इस कारण यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (2) के तहत समयाभाव के कारण एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है।