रतलाम। राज्य शासन द्वारा पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्गों को अध्ययन बनाने के लिए योजना संचालित की जा रही है जिसके अंतर्गत आवेदन प्राप्त किया जा रहे हैं। इस योजना में उद्यम स्थापना के लिए ब्याज अनुदान सहित कार्यशील पूंजी बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है।
पिछड़ा वर्ग विभाग की निरीक्षक रश्मि तिवारी ने बताया कि उद्यम योजना अंतर्गत निर्माण उद्योग इकाई के लिए परियोजना सीमा राशि 1 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तथा सेवा इकाई तथा खुदरा व्यवसाय के लिए 1 लाख से लेकर 25 लाख रुपए तक उपलब्ध कराए जाते हैं। पात्रता के अंतर्गत आवेदन करता की आयु 18 से 40 वर्ष होना चाहिए वहां न्यूनतम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हो और उसके परिवार की वार्षिक आय 12 लाख तक हो। इसी प्रकार पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्गों के लिए संचालित स्वरोजगार योजना में परियोजना राशि 10 हजार से लेकर 1 लाख तक उपलब्ध कराई जाती है तथा आवेदन की आयु 18 से 55 वर्ष हो वह आयकर दाता नहीं हो। मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक उद्योग एवं स्वरोजगार योजना में इच्छुक आवेदककर्ता पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।