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October 11, 2023, 11:05 am
KHABAR : गुर्जर महापंचायत का ऐलान, कलेक्टर, एसएसपी बोले-सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने, सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने पर होगा कड़ा एक्शन, पढे़ खबर 

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ग्वालियर। 12 अक्टूबर को गुर्जर समुदाय के लोगों द्वारा महापंचायत करने के सोशल मीडिया पर भडकाऊ मैसेज को लेकर मंगलवार को कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह, एसएसपी राजेश सिंह चंदेल ने साफ शब्दों में कहा है।


यदि ग्वालियर में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने व सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैलाकर माहौल खराब करने वाले किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा। ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। इस मौके पर कलेक्टर सिंह ने बताया कि ग्वालियर में धारा 144 लागू है। ऐसे में किसी भी तरह का सम्मेलन या महापंचायत करने की इजाजत नहीं है।


कलेक्टर सिंह ने बताया कि पिछले माह ग्वालियर शहर में गुर्जर समाज के लोगों द्वारा आंदोलन किया गया था। जिसमें कुछ असामाजिक तत्व और अति उत्साही युवकों के द्वारा शहर में शांति व्यवस्था एवं सामाजिक सौहार्द खराब करने की कोशिश की गई थी। 12 अक्टूबर 2023 को पुनः ग्वालियर में महापंचायत बुलाने के नाम पर सोशल मीडिया पर टप्क्म्व् वायरल किए जा रहे हैं। इस संबंध में पुलिस व प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा गुर्जर समाज के गणमान्य सदस्यों से बात की की गई तो उनका कहना है कि उनके द्वारा ग्वालियर में 12 अक्टूवर को किसी भी प्रकार की महापंचायत या आंदोलन नहीं किया जा रहा है। साथ ही इस बात का भरोसा दिलाया गया है कि संपूर्ण ग्वालियर अंचल का गुर्जर समाज पुलिस व प्रशासन के साथ है तथा जिले में शांति एवं सामाजिक सौहार्द बनाये रखने में पुलिस का पूर्ण सहयोग करेगें। जिले में धारा 144 लागू होने से बिना अनुमति के कोई आयोजन नहीं होगा और भड़काऊ राजनीति करने वाले संगठनों को अनुमति नहीं मिलेगी। बाहर से कोई भी व्यक्ति जिले में आकर धरना प्रदर्शन या आंदोलन करने की कोशिश करेगा तो पुलिस व प्रशासन उसके खिलाफ सख्त कदम उठाएगी।


विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए संपूर्ण ग्वालियर जिले में धारा 144 लागू होने के साथ आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने से पब्लिक प्लेस पर हथियार के साथ जाना और उनके प्रदर्शन करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इस दौरान व्हाट्सएप, ट्विटर फेसबुक जैसे सोशल अकाउंट्स पर भी किसी भी प्रकार की भड़काऊ कमेंट करना या पोस्ट करना प्रतिबंधित रहेगा। अब कहीं भी बिना अनुमति के सम्मेलन व धरना-प्रदर्शन नहीं हो सकेंगे और न ही किसी संगठन व समाज को धरना-प्रदर्शन की अनुमति दी गई है।


कलेक्टर सिंह, एसएसपी चंदेल ने बताया कि 12 अक्टूबर को ग्वालियर में समाज विशेष के द्वारा आंदोलन किये जाने के संबंध में सोशल मीडिया पर प्रसारित किया जा रहा है, जबकि ग्वालियर अंचल के गुर्जर समाज के गणमान्य सदस्यों ने इससे अनजान होने की बात कही है। यदि ऐसे में कोई सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास करता है तो उनके खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद कड़ा एक्शन लिया जाएगा।


इस मौकै पर कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह, एसएसपी राजेश सिंह चंदेल ने मीडिया के जरिए अपील की है कि सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्वीटर, इंस्टाग्राम पर जाति, संप्रदाय या वर्ग विशेष के विरूद्ध उत्तेजनात्मक, भड़काने वाले, आपत्तिजनक पोस्ट न करें। सोशल मीडिया पर किसी के द्वारा आपत्तिजनक पोस्ट किये जाने पर उसे लाइक/कमेंट/शेयर न करें और इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें। अब कहीं भी बिना अनुमति के सम्मेलन व धरना-प्रदर्शन नहीं हो सकेंगे और न ही किसी संगठन व समाज को धरना-प्रदर्शन की अनुमति दी गई है।

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