मंदसौर। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दिलीप कुमार यादव द्वारा राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5(क)(ख) के तहत 8 आदतन अपराधी इकबाल पिता बाबुखां मेव निवासी खिलचीपुरा, गुणवन्त पिता धनश्याम पाटीदार निवासी बुढ़ा, आशिक पिता इब्राहिम कोडा निवासी मुल्तानपुरा, अभिषेक उर्फ गोलु पिता कृष्णकान्त पोरवाल निवासी दलौदा, अनिल पिता रतनलाल गायरी निवासी अंबिका नगर दलौदा, भूरा उर्फ भुरु पिता एहमद मथारिया निवासी मुल्तानपुरा, रणजीत पिता जसवन्तसिंह शक्तावत निवासी मुंदेड़ी एवं भारत उर्फ बिच्छू पिता विष्णु रत्नावत निवासी ग्रामरविदास मोहल्ला नरसिंहपुरा मंदसौर जिलाबदर करने का आदेश जारी किया है।
कलेक्टर दिलीप कुमार यादव ने आदेशित किया है, कि ये जिला बदर अवधि में मंदसौर जिले की राजस्व सीमा के साथ ही नीमच, रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा एवं शाजापुर जिले की राजस्व सीमा में बगैर अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकेगें।