सतना। विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए चुनाव की अधिसूचना 21 अक्टूबर को जारी की जाएगी। इसी दिन से नामांकन पत्र दाखिल करने का क्रम शुरू होगा। नामांकन पत्र के साथ प्रत्येक उम्मीदवार को निक्षेप राशि अथवा जमानत राशि जमा करना आवश्यक होता है। उम्मीदवार नामांकन पत्र के साथ इसे नकद जमा कर सकते हैं। उम्मीदवारों को ऑनलाइन जमानत राशि जमा करने की भी सुविधा दी गई है। उम्मीदवार द्वारा ई-चालान अथवा साइबर ट्रेजरी पोर्टल से जमानत राशि ऑनलाइन जमा की जा सकती है। साइबर ट्रेजरी में ऑनलाइन फार्म भरने के लिए ऑनलाइन नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड तथा क्रेडिट कार्ड से भुगतान का विकल्प उपलब्ध है। उम्मीदवार जमानत राशि के लिए आईएफएमआईएस वेब पोर्टल में साइबर ट्रेजरी विकल्प का चयन करके ला एंड लेजिस्लेटिव का चयन करें। जमानत राशि जमा करने के लिए लेखा शीर्ष 8443-00-121-0000 का चयन करना होगा। ई-चालान भरते समय उम्मीदवार को अपना मोबाइल नम्बर और ई मेल भरना आवश्यक होगा। ऑनलाइन जमानत राशि जमा करने पर यह राशि सीधे कोषालय में जमा हो जाती है। उम्मीदवारों से ई-चालान के माध्यम से जमानत राशि जमा करने का अनुरोध किया गया है। जमानत राशि आरपी (रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल) एक्ट 1951 की धारा 34 के तहत प्रत्येक अभ्यर्थी को 10000 रूपये जमा करना है। उक्त राशि नगद या चालान द्वारा ही जमा करनी है, चेक स्वीकार नहीं किए जायेंगे। एस.सी./एस.टी. के अभ्यर्थियों को (सामान्य या आरक्षित सीट) 5000 रूपये जमा करनी होगी। एक ही निर्वाचन क्षेत्र में प्रथम नाम निर्देशन पत्र के साथ मूल रसीद या चालान तथा अन्य नाम निर्देशन पत्र के साथ छायाप्रति संलग्न करनी है। राशि केवल एक बार ही जमा करनी होगी। यदि अभ्यर्थी एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र से नाम निर्देशन पत्र दाखिल करता है, तो प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए पृथक-पृथक धनराशि जमा करनी होगी।