मंदसौर। विधानसभा निर्वाचन 2023 अंतर्गत जिले में निर्वाचन की विभिन्न व्यवस्थाओं और मतदान के सुचारू रूप से संचालन एवं कुशल व्यवस्थाओं के लिये जिले के अधिकारी-कर्मचारियों को दिये गये दायित्व एफएसटी,एसएसटी,वीएसटी, वीवीटी एवं लेखा दल का प्रशिक्षण शासकीय महाविद्यालय के कुशाभाउ ठाकरे आटिडोरियम में जिले के मास्टर ट्रेनर्स डॉ. जे.के. जैन एवं अन्य सहायक मास्टर ट्रेनर्स के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में सुवासरा एवं गरोठ विधासभा क्षेत्र के लिए नियुक्त व्यय प्रेक्षक प्रमोद कुमार श्योरान (आईआरएस) एवं मंदसौर एवं मल्हारगढ़ विधासभा क्षेत्र के लिए नियुक्त व्यय प्रेक्षक गोपाल कृष्णपति एवं विधानसभा क्षेत्र मंदसौर एवं मल्हारगढ़ के लिये नियुक्त सामान्य प्रेक्षक ऋग्वेद मिलिंद ठाकुर, कलेक्टर एंव जिला निर्वाचन अधिकारी दिलीप कुमार यादव, एफएसटी, एसएसटी, वीएसटी, वीवीटी एवं लेखा टीम के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।
प्रशिक्षण के दौरान सुवासरा एवं गरोठ विधासभा क्षेत्र के लिए नियुक्त व्यय प्रेक्षक प्रमोद कुमार श्योरान ने कहा कि सभी अपने कार्य कुशलता पूर्वक निर्वहन करें। कार्य में लापवारी न बरते। लेखा दल चुनाव संबंधी रैलियों एवं सभाओं के खर्च एवं व्यय संबंधी आयोग द्वारा रेट लिस्ट अनुसार ही रेट निर्धारित करें। प्रत्येक अभ्यर्थी के पृथक-पृथक साक्ष्यों का फोल्डर तथा छाया प्रेक्षण रजिस्टर जिसमें अभ्यर्थी द्वारा किये गये व्यय का ब्यौरा व्हीव्हीटी एवं अन्य स्त्रोतों से प्राप्त जानकारी जैसे वाहन अनुमती प्रिंटिंग, विज्ञापन एमसीएमसी से प्राप्त जानकारी के आधार पर व्यय का आंकलन कर छाया प्रेक्षण रजिस्टर संधारित करें।
मंदसौर एवं मल्हारगढ़ विधासभा क्षेत्र के लिए नियुक्त व्यय प्रेक्षक गोपाल कृष्णपति ने कहा कि चुनाव में अभ्यर्थियों / राजनीतिक दल द्वारा आयोजित प्रमुख रैलियो, सार्वजनिक समारोह व बडे खर्चे, प्राधिकृत व्यय पर निगरानी रखी जाये। संवेदनशील घटनाओं और रैलियों की विडियों ग्राफी जरूर करें जिसमें समय स्थान का होना अतिआवश्यक हैं साथ विडियों में साक्ष्य संबंधी सूचनाऍं जरूर रहें। इसके साथ ही सभी होटल्स एवं रिसोर्ट पर निगरानी रखें।
मंदसौर एवं मल्हारगढ़ के लिये नियुक्त सामान्य प्रेक्षक ऋग्वेद मिलिंद ठाकुर ने कहा कि निर्वाचन कार्य में आपकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपकों निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण कार्मिकों के कार्यो का पर्यवेक्षण एवं दिशा निर्देश ज्ञान होना आवश्यक हैं। यदि किसी के द्वारा नगदी, उपहार वस्तुएं, शराब या मुफ्त भोजन वितरण या निर्वाचकों को धमकी देने/डराने या हथियारों/ गोला-बारूद आदि के विरुद्ध कार्यवाही की जायेंगी । चुनाव में यदि अभ्यर्थी द्वारा नागरिको को मतदान हेतु कोई प्रलोभन या पारितोषित लेन-देन करता है तो वह भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत लेना और देना दोनो ही अपराध हैं
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन-2023 में जागरूक नागरिकों के लिए आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन की शिकायतों के लिए C-Vigil मोबाइल एंड्रायड एप्प का निर्माण किया गया है। जिसके तहत जागरूक नागरिक आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन की सीधी रिपोर्ट मोबाइल के माध्यम से भेजी जाती हें उस पर भी फोकस किया जाये। निर्वाचन कार्य में लापरवाही न करें एवं सभी अधिकारी कर्मचारी आपसी समन्यक के साथ कार्य करें।