झाबुआ। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नाम वापसी के तत्काल बाद राजनीतिक दलों एवं अभ्यर्थियों के साथ आयोग के सामान्य निर्देश पर चर्चा करने हेतु विधानसभा क्षेत्र झाबुआ हेतु नियुक्त प्रेक्षक आलोक कुमार कर की उपस्थिति में बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्वतंत्र,निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न किए जाने एवं आदर्श आचार संहिता के पालन में अभ्यर्थियों की भूमिका एवं सहभागिता सुनिश्चित किए जाने के संबंध में चर्चा की गई।
बैठक में रिटर्निंग अधिकारी एच.एस. विश्वकर्मा द्वारा राजनीतिक दलों एवं अभ्यर्थियों हेतु आयोग के निर्देशों के बारे बताया जिसमें रात्रि में 10 बजे सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति नहीं होगी, सार्वजनिक या निजी संपत्ति पर बिना संपत्ति स्वामी की लिखित अनुमति के विरूपण, सभाओं में हथियारों का प्रदर्शन, विपक्षी की प्रचार सामग्री को हटाना उनकी रैली में व्यवधान उत्पन्न करना, जुलूस अनुमति के समय एवं मार्ग का उल्लंघन करना, अस्त्र शस्त्रों का प्रदर्शन एवं रैली में लेकर चलना आदि कार्य निषेधित रहेंगे।
बैठक में उपस्थित अभ्यर्थियों को अवगत कराया गया कि प्रयोजनार्थ वाहनों की सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त करे, रैली एवं सभा के आयोजन की पूर्व अनुमति प्राप्त करे। रैली में सम्मिलित कार्यकर्ताओं को बेज जारी करे, यदि कोई आपकी सभा/ रैली में व्यवधान पैदा है, तो प्रशासन एवं पुलिस का सहयोग प्राप्त करे, सभा रैली हेतु दिये गये स्थान, समय, मार्ग आदि का पालन करें। जहाँ तक हो सके जुलूस को सड़क की दायी ओर रखा जाए। रैली को 10-10 वाहनों के कान्वाय में 100 मीटर की दूरी रखकर आगे बढ़ाये। लोगो के व्यक्तिगत एवं शान्तिपूर्ण जीवन का सम्मान करें।
अभ्यर्थियों द्वारा सुविधा एप्प के माध्यम से विभिन्न प्रकार की अनुमतियां ऑनलाइन प्राप्त की जा सकती है। साथ ही अनुमति पहले आओ पहले पाओ के आधार पर जारी की जाएगी।
प्रेक्षक द्वारा उपस्थित अभ्यर्थियों एवं प्रतिनिधियों से अपेक्षा की गई सभी निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का गंभीरता से पालन करेंगे तथा किसी भी प्रकार की समस्या एवं शिकायत के लिए प्रेक्षक से संपर्क करे। इसके अतिरिक्त सी विजील एप्प पर भी शिकायत कर सकते है।
बैठक में रिटर्निंग अधिकारी एच.एस. विश्वकर्मा, तहसीलदार राणापुर सुखदेव डावर, सीएमओ जाबिर खान, एसडीओपी रुपरेखा यादव, संबधित अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।