झाबुआ। आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था मर्या. खवासा द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान नारेला (2101021) के पुर्व विक्रेता ओमप्रकाश परमार को हटा कर नवीन विक्रेता नहारसिंह मेड़ा को शासकीय उचित मूल्य दुकान नारेला (2101021) का चार्ज दिया गया, नहारसिंह मेड़ा वर्तमान विक्रेता नारेला द्वारा सलंग्नक चार्ज सूची मय लेखिय आवेदन प्रस्तुत किया कि पीओएस मशीन के स्टॉक अनुसार खाद्यान्न नहीं दिया गया।
कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी थांदला द्वारा आरोप पत्र तैयार कर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को प्रस्तुत किया गया, जिसमें पूर्व विक्रेता ओमप्रकाश परमार निवासी खवासा द्वारा गेहूं- 258.60 क्विंटल, चावल-थ्-142.36 क्विंटल, नमक-थ्-5.99 क्विंटल खाद्यान्न मात्रा का व्य़पवर्तन/गबन किया जाना पाया गया। इस के संबंध में प्रस्तुत जवाब समाधान कारक एवं तथ्यपरक नहीं पाया गया।
आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था मर्या. खवासा द्वारा संचालित उचित मूल्य दुकान नारेला के पुर्व विक्रेता ओमप्रकाश परमार द्वारा म.प्र. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 की कण्डिका का उल्लंघन किया गया, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 एवं 7 के अधीन दण्डनीय अपराध होने से अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) थांदला तरुण जैन के निर्देशानुसार कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सुरेश तोमर द्वारा पुलिस थाना थांदला में एफआईआर दर्ज करवाई है।