मंदसौर। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दिलीप कुमार यादव ने आदेश जारी कर, सम्पूर्ण मंदसौर जिले में सभी लायसेंसधारियों के शस्त्र लायसेंस 06 जून 2024 तक के लिए तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिए है। लायसेंस में दर्ज शस्त्र सम्बंधित पुलिस थानों में तत्काल जमा कराना अनिर्वाय होगा। यह आदेश लोकसभा निर्वाचन 2024 के कर्तव्य के लिए तैनात समस्त कार्यपालिक मजिस्ट्रेट/ पुलिस/विशेष पुलिस अधिकारी (सी.आई.एस.एफ), बीएसएफ या सुरक्षा बलों, नगर सैनिक बल जिन्हे जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्वाचन कर्तव्य के लिए नियुक्त किया गया है उन पर लागु नही होगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि मंदसौर राजस्व जिले में स्थित राष्ट्रीयकृत बैंकों में तथा औद्योगिक संस्थानों, कोषालय की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा बल आदि पर यदि आग्नेय शस्त्र हो तो उन पर भी आदेश लागू नहीं होगा। इसके साथ ही कर्त्तव्यस्थ लोकसेवक/पुलिस अधिकारी अपने कर्तव्य निर्वहन के दौरान शस्त्र धारण कर सकेंगे। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।