झाबुआ। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ के तत्वाधान में पुलिस विभाग झाबुआ के समन्वय से नये आपराधिक कानून विषय पर 21 मई-2024 को विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ विधि सक्सेना (प्रधान जिला न्यायाधीश) की अध्यक्षता में पुलिस कंट्रोल रूम झाबुआ में संपन्न हुआ।
शिविर को संबोधित करते हुये अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ विधि सक्सेना (प्रधान जिला न्यायाधीश) ने कहा कि हाल ही में हमारे देश में आपराधिक कानूनों में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं जो नागरिकों की सुरक्षा और न्याय प्रदान करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इन बदलावों को लागू करने में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण है और यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आप इन नए कानूनों के बारे में अच्छी तरह से जागरूक रहे। पुलिस अधिकारियों के रूप में आपकी जिम्मेदारी है कि आप इन नए कानूनों को समझें और उन्हें निष्पक्ष और प्रभावी रूप से लागू करें। आपको न केवल कानून के बारे में जागरूक होना चाहिए, बल्कि नैतिक जिम्मेदारियों के साथ भी काम करना चाहिए। आपके कार्यों का सीधा प्रभाव नागरिकों के जीवन पर पड़ता है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप न केवल कानून का पालन करें, बल्कि न्याय और समानता के मूल्यों को भी बनाए रखें। उन्होंने बताया कि नये आपराधिक कानून 01 जुलाई-2024 से प्रभावी होगे।
शिविर में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गौतम सिंह मरकाम, पुलिस अधीक्षक पदम विलोचन शुक्ल, जिला विधिक सहायता अधिकारी सागर अग्रवाल एवं पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे।