सिंगोली। देश में एक जुलाई से लागू हो रहे नये कानून को लेकर सिंगोली पुलिस थाने पर सोमवार को जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस बाबत थानाधिकारी बीएल भाबर ने नागरिकों सहित पत्रकारों को आमंत्रित किया है।
इस आशय की जानकारी देते हुए थानाधिकारी बीएल भाबर ने बताया कि 1जुलाई 2024 से देश में नये कानून के रूप में भारतीय न्याय संहिता 2023 लागू होने जा रही है, नवीन न्याय संहिता में क्या क्या प्रावधान किए गए है, नागरिकों की जानकारी में आना जरूरी है।
लोगों नवीन न्याय संहिता के बारे में जानकारी देने और उन्हें जागरूक करने के लिए पुलिस थाना परिसर में सोमवार को सुबह 11 बजे विशेष जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जिसमे कस्बा सहित ग्रामीण अंचल से पत्रकारों और आम लोगों को आमंत्रित किया गया है, ताकि नवीन न्याय प्रणाली को लोग समझ सके और उसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार हो सके।
बता दें कि 1 जुलाई का दिन पूरे देश और मध्यप्रदेश के लिए विशेष दिन रहने वाला है।
अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और सीआरपीसी के नियम बदलकर नए कानून लागू होने जा रहे हैं।पहले भारतीय दंड संहिता में 511 धाराएं थीं, लेकिन परिवर्तित भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएं रह गई हैं। भारतीय न्याय संहिता में 20 नए अपराध शामिल किए हैं, तो 33 अपराधों में सजा अवधि बढ़ाई गई है। 83 अपराधों में जुर्माने की रकम भी बढ़ाई गई है। और 23 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सजा का प्रावधान किया गया है।