मनासा। गंभीर अपराधों एवं आदतन अपराधियों की जमानत निरस्ती के संबंध में शासन के निर्देशानुसार थाना नीमच सिटी के अपराध 514/21 धारा 353,224,34 भादवि में कुख्यात आरोपी बंशीलाल पिता सद्दाराम बंजारा उम्र 45 साल निवासी सावनकुण्ड थाना नीमच सिटी एवं प्रहलाद पिता गौरीलाल बंजारा उम्र 32 साल निवासी सावनकुण्ड थाना नीमच सिटी के जमानत पर होकर माननीय न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे थे तथा लगातार अपराध कारित कर रहे थे माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नीमच द्वारा आरोपी बंशी व प्रहलाद के पूर्व के अपराधों में जमानत निरस्त करते हुए दिनांक 03.07.24 का स्थाई वारंट जारी किये गये।
आरोपी बशी पिता सदा राम बंजारा कई संगीन अपराधों में लिप्त होकर इसके विरूद्ध विभिन्न थानों में भारतीय दण्ड विधान के तहत् हफ्ता वसूली, पुलिस अभिरक्षा से फरार होना, जमीनों पर कब्जा करना धोखाधडी करना, शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करना तथा लूट जैसे संगीन अपराध पंजीबद्ध है। इसी प्रकार आरोपी प्रहलाद बंजारा पर मारपीट, धमकी, धोखाधडी, पुलिस अभिरक्षा से फरार तथा लूट जैसे गंभीर अपराध पंजीबद्ध है।
ऐसे आदतन आरोपी जो गंभीर अपराधों में जमानत पर रहते पुनः अपराध घटित करते है उनके विरूद्ध जमानत निरस्ती की कार्यवाही लगातार की जावेगी।