मंदसौर। मप्र शासन के गंभीर अपराध में आरोपियों की जमानत निरस्तीकरण अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पिपलिया मंडी पुलिस द्वारा गंभीर अपराध के आरोपी नानकिया उर्फ नानालाल पिता घीसालाल बावरी उम्र 42 साल निवासी काचरिया चन्द्रावत, दिलीप सिंह पिता भेरू सिंह बावरी उम्र 32 साल निवासी काचरिया चन्द्रावत एवं लक्ष्मण उर्फ बाणिया पिता सत्यनारायण बावरी उम्र 30 साल निवासी आक्या पालरा की माननीय सत्र न्यायालय से जमानत निरस्तीकरण की कार्यवाही संपादित की गई।
मप्र शासन द्वारा गंभीर अपराध के अपराधियों पर कठोर कार्यवाही करने के संबंध में आरोपियों की जमानत निरस्त करने हेतु शासन स्तर पर सर्वाेच्च प्राथमिकता से अभियान चलाया जा रहा है, जिससे कि गंभीर अपराध में जमानत पर रिहा हुए अपराधियों द्वारा पुनः अपराध घटित करने पर उनकी माननीय न्यायालय के द्वारा जमानत निरस्तीकरण करवाकर प्रभावी कार्यवाही की जा सकें। उक्त अभियान की मॉनिटरिंग शासन स्तर एवं पुलिस मुख्यालय स्तर पर सतत् रूप से की जा रही है। इस संबंध में गृह विभाग द्वारा परिपत्र क्रमंाक 126/23/2/बी-1 दिनांक 13.12.2023 एवं पुलिस मुख्यालय द्वारा क्रमंाक अअवि/विमनि/निस/डी-152/2023 दिनांक 13.12.2023 जारी कर निर्देश प्रसारित किये गये है।
पुलिस अधीक्षक, मंदसौर अनुराग सुजानिया द्वारा गंभीर अपराध में जमानत पर रिहा हुए अपराधियों द्वारा पुनः अपराध घटित करने के आधार पर आरोपियों को सूचीबद्ध करने हेतु एवं उनके जमानत निरस्तीकरण प्रकरण तैयार कर माननीय सत्र न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में प्रेषित करने हेतु सर्वाेच्च प्राथमिकता से मन्दसौर जिले के समस्त राजपत्रित अधिकारी एवं थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है। उक्त अभियान की जिला स्तरीय पर्यवेक्षण अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गौतम सोलंकी द्वारा किया जा रहा है।
अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) मल्हारगढ़ नरेन्द्र सोलंकी के निर्देशन में थाना प्रभारी पिपलिया मंडी नीरज सारवान के द्वारा थाना पिपलियामंडी के अपराधिक प्रकरण में तीन आरोपियों की जमानत निरस्तीकरण हेतु माननीय सत्र न्यायालय मंदसौर में आवेदन प्रस्तुत किया था, जिनका विवरण निम्नानुसार है -
1- आरोपी नानकिया उर्फ नानालाल पिता घीसालाल बावरी उम्र 42 साल निवासी काचरिया चन्द्रावत द्वारा अप0क्रं0 53/22 धारा 399, 402 भादवि, 25, 17 आर्म्स एक्ट का घटित किया था, जिसमें माननीय सत्र न्यायाधीश मंदसौर द्वारा दिनांक 04.04.22 को सशर्त जमानत दी थी कि वह पुनः अपराध घटित नहीं करेगा। आरोपी द्वारा सशर्त जमानत का लाभ प्राप्त करने के बाद पुनः थाना पिपलियामडी पर अपराध क्रमांक 08/23 धारा 379, 411 भादवि का अपराध घटित किया था, जो कि माननीय न्यायालय की जमानत शर्ताे का उल्लंघन था। थाना प्रभारी पिपलियामंडी द्वारा पूर्व अपराध एवं वर्तमान अपराध से सबंधित सुसंगत दस्तावेजों को समाहित करता हुआ जमानत निरस्ती प्रकरण दिनांक 02.01.24 को तैयार कर माननीय सत्र न्यायालय मंदसौर में प्रस्तुत किया गया था जिसकी सुनवाई बाद आरोपी नानालाल को प्रदत्त पूर्व जमानत माननीय न्यायालय द्वारा निरस्त की गई है। आरोपी नानकिया उर्फ नानालाल पिता घीसालाल बावरी उम्र 42 साल निवासी काचरिया चन्द्रावत के विरूद्ध 11 अपराध पंजीबद्ध है
2- आरोपी दिलीपसिंह पिता भेरूसिंह बावरी उम्र 32 साल निवासी काचरिया चन्द्रावत द्वारा अप0क्रं0 53/22 धारा 399, 402 भादवि, 25, 17 आर्म्स एक्ट का घटित किया था, जिसमें माननीय सत्र न्यायाधीश मंदसौर द्वारा दिनांक 30.03.22 को सशर्त जमानत दी थी की वह पुनः अपराध घटित नहीं करेगा। आरोपी द्वारा सशर्त जमानत का लाभ प्राप्त करने के बाद पुनः थाना पिपलियामंडी पर अप0 क्र0 295/23 धारा 34(2) भादवि का अपराध घटित किया था जो कि माननीय न्यायालय की जमानत शर्ताे का उल्लंघन था। थाना प्रभारी पिपलियामंडी द्वारा पूर्व अपराध एवं वर्तमान अपराध से सबंधित सुसंगत दस्तावेजों को समाहित करता हुआ जमानत निरस्ती प्रकरण दिनांक 21.12.23 को तैयार कर माननीय सत्र न्यायालय मंदसौर में प्रस्तुत किया गया था जिसकी सुनवाई बाद आरोपी दिलीपसिंह को प्रदत्त पूर्व जमानत माननीय न्यायालय द्वारा निरस्त की गई है। आरोपी दिलीपसिंह पिपलियामंडी थाने का स्थाई वारंटी भी है। आरोपी दिलीपसिंह पिता भेरूसिंह बावरी उम्र 32 साल निवासी काचरिया चन्द्रावत के विरूद्ध 06 अपराध पंजीबद्ध है
3- आरोपी लक्ष्मण उर्फ बाणिया पिता सत्यनारायण बावरी उम्र 30 साल निवासी आक्या पालरा द्वारा अप0क्रं0 53/22 धारा 399, 402 भादवि, 25, 17 आर्म्स एक्ट का घटित किया था जिसमें माननीय सत्र न्यायाधीश मंदसौर द्वारा दिनांक 06.04.22 को सशर्त जमानत दी थी की वह पुनः अपराध घटित नहीं करेगा। आरोपी द्वारा सशर्त जमानत का लाभ प्राप्त करने के बाद पुनः थाना नारायणगढ पर अप0क्र0 104/23 धारा 294, 323, 506 भादवि व अप0क्र0 190/23 धारा 294, 323 भादवि का अपराध घटित किया था जो कि माननीय न्यायालय की जमानत शर्ताे का उल्लंघन था। थाना प्रभारी पिपलियामंडी द्वारा पूर्व अपराध एवं वर्तमान अपराध से सबंधित सुसंगत दस्तावेजों को समाहित करता हुआ जमानत निरस्ती प्रकरण दिनांक 14.06.24 को तैयार कर माननीय सत्र न्यायालय मंदसौर में प्रस्तुत किया गया था जिसकी सुनवाई बाद आरोपी लक्ष्मण को प्रदत्त पूर्व जमानत माननीय न्यायालय द्वारा निरस्त की गई है। आरोपी लक्ष्मण उर्फ बाणिया पिता सत्यनारायण बावरी उम्र 30 साल निवासी आक्या पालरा के विरूद्ध 24 अपराध पंजीबद्ध है
सराहनीय कार्य टीम-
अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मल्हारगढ, नरेन्द्र सोलंकी, निरीक्षक नीरज सारवान, थाना प्रभारी पिपलियामंडी़, उनि(एम) चन्द्रशेखर बैरागी, रीडर टू एस.पी. मंदसौर, उनि नितिन कुमावत थाना पिपलियामंडी, दीपक जमरा सहायक लोक अभियोजन मंदसौर, तेजपालसिंह शक्तावत लोक अभियोजन मंदसौर, सउनि राकेश द्विवेदी अअपु कार्या. मल्हारगढ प्रआर लोकेन्दसिंह, प्रआर हरदेश वर्मा थाना पिपलियामंडी, आर गोविन्द पाटीदार अअपु कार्या. मल्हारगढ जिला मंदसौर
उक्त कार्य को सफलतापूर्वक सम्पादित करने पर पुलिस टीम को पुलिस अधीक्षक महोदय मंदसौर द्वारा पृथक से पुरूस्कृत किया जाएगा।