नीमच। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.दिनेश प्रसाद ने उप स्वास्थ्य केंद्र आंत्री में पदस्थ महिला बहुउद्देशीय कार्यक्रर्ता (ए.एन.एम.) प्रमीला सोनीव्दारा जननी सुरक्षा योजना एवं प्रसुति सहायता योजना के तहत हितग्राही की गलत प्रविष्टि दर्ज कर लापरवाही बरतने पर उनकी आगामी एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने का आदेश जारी किया गया है। साथ ही चेतावनी दी गई है, कि वे भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति ना करें।
इस संबंध में जारी आदेशानुसार ए.एन.एम. प्रमिला सोनी ने हितग्राही प्रियंका पति पंकज नागदा निवासी देथल की अनमोल पोर्टल पर आरसीएच आईडी बनाते समय इनके जीवित बच्चों की संख्या दोसे अधिक अंकित करवाई, जबकि वास्तव में उक्त प्रकरण में जीवित बच्चों की वास्तविक संख्या शून्य है। इस प्रकार प्रमिला सोनी व्दारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में गभीर लापरवाही बरतते हुए पोर्टल पर जीवित बच्चो की संख्या संबंधी गलत प्रविष्टि दर्ज करने से उक्त प्रकरण में हितगाही को जेएसव्हाय, पीएसव्हाय का भुगतान नहीं हो पाया। हितग्राही को उक्त भुगतान नही होने से पंकज नागदा व्दारा सीएम हेल्पलाईन में शिकायत दर्ज करवाई गई, जो विगत 14 माह से अधिक समय तक लंबित रही तथा हितग्राही योजना के लाभ से वंचित रही। इस पर उक्त कार्यवाही की गई है।