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July 7, 2024, 5:56 pm
REPORT : मध्‍यप्रदेश नदीय मत्‍स्‍योद्योग अधिनियम 1972 की धारा के तहत जिला कलेक्टर ने जारी किया आदेश, जब 15 अगस्त तक रहेगा प्रतिबंध, उल्लंघन की दशा में होगी कार्रवाई, पढ़े खबर 

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मंदसौर। कलेक्‍टर दिलीप कुमार यादव द्वारा बताया गया कि मध्‍यप्रदेश नदीय मत्‍स्‍योद्योग अधिनियम 1972 की धारा-3(2) के अंतर्गत 15 अगस्‍त 2024 तक की अवधि में मत्‍स्‍याखेट निषेध किया गया है। इस दौरान मत्‍स्‍याखेट की रोकधाम मत्‍स्‍याखेट, मत्‍स्‍य विक्रय व मत्‍सय परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मध्‍यप्रदेश नदीय मत्‍स्‍योद्योग नियम 1972 की धारा-3(2) के प्रावधानों के विरूद्ध एवं मत्‍स्‍य क्षैत्र संशोधन अधिनियम 1981 की धारा 5 के तहत उल्‍लघनकर्ताओं को एक वर्ष तक का कारावास या 5 हजार रूपये का जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जाएगा। म.प्र. शासन मछली पालन विभाग द्वारा छोटे तालाब या अन्‍य स्‍त्रोत जिनका कोई संबंध किसी नदी से नहीं है और जिन्‍हे निर्दिष्‍ट जल की परिभाषा के अन्‍तर्गत नहीं लाया गया है को छोड़कर समस्‍त नदियों व जलाशयों में बंदऋतु में मत्‍स्‍याखेट पूर्णतरू प्रतिबंधित रहेगा।

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