नीमच। जिले में अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध प्रशासन लगातार सख्त कार्रवाई कर रहा है। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के निर्देश पर मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम, 2022 के तहत तीन अलग-अलग मामलों में वाहन मालिकों पर कुल 1 लाख 76 हजार 550 रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है।
जारी आदेशों के अनुसार, बघाना थाना द्वारा जब्त जेसीबी क्रमांक आरजे 35 ईए 1285 से बिना रॉयल्टी मुरूम का अवैध उत्खनन पाए जाने पर वाहन मालिक राजेन्द्रसिंह पिता गणपतलाल बावरी, निवासी साण्डीखेड़ा पर 58 हजार 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसमें 29 हजार 250 रुपये रॉयल्टी का 15 गुना तथा 29 हजार 250 रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति शामिल है।
इसी प्रकार नीमच थाना क्षेत्र में रेत का अवैध भंडारण पाए जाने पर वाहन मालिक महेश पिता किशनलाल अहिर, निवासी बंगाली कॉलोनी, ग्वालटोली, नीमच पर 11 हजार 250 रुपये का अर्थदंड लगाया गया। इसमें 5 हजार 625 रुपये रॉयल्टी का 15 गुना तथा 5 हजार 625 रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति शामिल है।
वहीं नयागांव थाना द्वारा डम्पर क्रमांक एमपी 09 एचएच 3919 से गिट्टी का अवैध परिवहन पकड़े जाने पर वाहन मालिक अंकुश पिता पंकज मित्तल, निवासी नया बाजार, तिलक पथ, नीमच केंट पर 1 लाख 6 हजार 800 रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया। इसमें 10 हजार 800 रुपये रॉयल्टी का 15 गुना तथा 96 हजार रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति शामिल है।
कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने खनिज अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि अधिरोपित अर्थदंड की राशि 15 दिवस के भीतर शासकीय कोष में जमा होने की पुष्टि के बाद ही जब्त वाहनों को मुक्त किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिले में अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।