बालाघाट। निजी स्कूल और महाविद्यालय की बस यातायात नियमों का उल्लंघन कर चलाई जा रही है। यातायात थाना प्रभारी आकाश शर्मा के नेतृत्व में नगर के आंबेडकर चौक में सुबह से ही यातायात पुलिस ने स्कूली वाहनों की चेकिंग शुरू की गई। जिसमें यातायात नियमों के तहत स्कूली वाहनों और चालक के दस्तावेज, स्कूली वाहनों में आवश्यक संसाधन की जांच की गई। जिसमें तीन स्कूली वाहनों में परमिट, फिटनेस, अग्निशमन यंत्र और मेडिकल कीट ना पाए जाने पर उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई कर 11 हजार रुपए का जुर्माना वसूला गया।
यातायात थाना प्रभारी आकाश शर्मा ने बताया कि शनिवार को सुबह से ही आंबेडकर चौक में यातायात पुलिस ने स्कूल वाहनों की चेकिंग की। जिसमें मॉयल की बस के पास परमिट नहीं होने और डीपीएस स्कूल की बस में अग्निशमन यंत्र नहीं होने पर जुर्माना कार्रवाई की गई। वहीं किसी स्कूली वाहनों का फिटनेस नहीं था तो किसी में मेडिकल कीट नहीं थी। जिनके खिलाफ नियमों के उल्लंघन के तहत कार्रवाई कर जुर्माना वसूला गया है।
साथ ही उन्हें हिदायत दी गई कि वह परिवहन नियमों का पालन करते हुए स्कूली वाहनों का संचालन करे। इस दौरान यह भी देखने में आया कि कुछ स्कूली वाहनों में स्कूल तक का नाम नहीं था। जिसे भी वाहन में लिखवाए जाने और सभी स्कूली वाहनों के पीछे स्कूल का नाम और तेज स्पीड में चालक के वाहन चलाने पर शिकायत करने के लिए स्कूल संस्थान के प्राचार्य और संचालक के नंबर लिखने के भी निर्देश दिए गए है।