नीमच। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ-2026 फसलों के बीमा की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। कृषि विभाग ने जिले के सभी ऋणी एवं अऋणी किसानों से समय रहते फसल बीमा कराने की अपील की है, ताकि प्राकृतिक आपदा अथवा प्रतिकूल मौसम से होने वाले नुकसान की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा प्राप्त हो सके।
विभाग के अनुसार, ऋणी कृषकों का फसल बीमा सामान्यतः संबंधित बैंक द्वारा किया जाता है। यदि किसी कारणवश बैंक द्वारा बीमा नहीं कराया गया हो, तो किसान तत्काल अपनी बैंक शाखा से संपर्क कर फसल बीमा सुनिश्चित करें।
अऋणी कृषक एवं जिन किसानों का किसी कारण से बीमा नहीं हो पाया है, वे निकटतम सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, जन सेवा केंद्र (सीएससी) अथवा एमपी ऑनलाइन केंद्र के माध्यम से निर्धारित समय-सीमा के भीतर फसल बीमा करा सकते हैं।
फसल बीमा के लिए आधार कार्ड (मोबाइल नंबर से लिंक), भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका, बैंक खाते की पासबुक अथवा बैंक विवरण, स्व-प्रमाणित बुवाई प्रमाण-पत्र अथवा पटवारी द्वारा जारी बुवाई प्रमाण-पत्र तथा सिकमी पर खेती की स्थिति में शपथ-पत्र आवश्यक होंगे।
कृषि विभाग ने किसानों से अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय पर फसल बीमा कराने का आग्रह किया है, ताकि विपरीत परिस्थितियों में उन्हें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ मिल सके।