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November 25, 2024, 5:16 pm
KHABAR : कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के तहत 6 पदाभिहित अधिकारियों पर 11 हजार रूपये की शास्ति की अधिरोपित, पढ़े खबर 

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धार। कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 अंतर्गत प्रकरण समय-सीमा बाह्य होने के कारण 6 पदाभिहित अधिकारियों पर 11 हजार रूपये की शास्ति अधिरोपित की गई है। इनमें तहसीलदार, धार दिनेश कुमार उईके पर 16 प्रकरण समय-सीमा बाह्य होने के कारण प्रत्येक प्रकरण में विलंब हेतु राशि रूपये 250 रूपये के मान से कुल 4 हज़ार रूपये की शास्ति अधिरोपित की गई है। 

इसी प्रकार तहसीलदार गंधवानी दिनेश सोनारतिया पर 14 प्रकरण समय-सीमा बाह्य होने के कारण प्रत्येक प्रकरण में विलंब हेतु राशि रूपये 250 रूपये के मान से कुल 3 हज़ार 500 रूपये, नायब तहसीलदार तिरला आशीष राठौर पर 2 प्रकरण समय-सीमा बाह्य होने के कारण प्रत्येक प्रकरण में विलंब हेतु राशि रूपये 500 रूपये के मान से कुल एक हज़ार रूपये, नायब तहसीलदार नालछा राहुल गायकवाड़ पर 4 प्रकरण समय-सीमा बाह्य होने के कारण प्रत्येक प्रकरण में विलंब हेतु राशि रूपये 250 रूपये के मान से कुल एक हज़ार रूपये, नायब तहसीलदार पीथमपुर अनिता बरेठा पर 2 प्रकरण समय-सीमा बाह्य होने के कारण प्रत्येक प्रकरण में विलंब हेतु राशि रूपये 500 रूपये के मान से कुल एक हज़ार रूपये तथा नायब तहसीलदार धामनोद कृष्णा पटेल पर एक प्रकरण समय-सीमा बाह्य होने के कारण प्रत्येक प्रकरण में विलंब हेतु राशि रूपये 500 रूपये के मान से कुल 500 रूपये की शास्ति अधिरोपित की गई है। कलेक्टर मिश्रा ने उक्त अधिकारियों को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत प्राप्तियां मद में एक सप्ताह में चालान द्वारा राशि जमा कराया जाकर पावती कार्यालय कलेक्टर लोक सेवा प्रबंधन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने को कहा है।
 

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