इंदौर। जिला कोर्ट ने 10 साल पुराने एक्सीडेंट के मामले में कुल 6.56 लाख रुपए का क्लेम मंजूर किया है। बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी को मृतका के परिवार को 6.41 लाख रुपए और उसकी घायल सहेली को 15 हजार रुपए देने के निर्देश दिए गए हैं।
बता दें कि अगस्त 2015 में पीथमपुर में हुआ एक्सीडेंट दरअसल एक क्रिमिनल केस था। इसमें मैजिक ड्राइवर द्वारा छेड़छाड़ करने पर दो लड़कियां चलते वाहन से कूद गई थीं। इलाज के दौरान एक युवती की मौत हो गई थी और दूसरी घायल हो गई थी। मामले में पीथमपुर पुलिस ने मैजिक ड्राइवर के खिलाफ छेड़छाड़, अपहरण, पाक्सो सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया था।
इसमें आरोपी ड्राइवर को कारावास भी हुआ। केस में पुलिस ने एक्सीडेंट की धारा नहीं लगाई थी। अब क्लेम केस में कोर्ट ने साक्ष्यों और दस्तावेजों के परीक्षण के बाद इसे सड़क दुर्घटना का भी केस माना। इसमें ड्राइवर की गलती और इंश्योरेंस कंपनी को जवाबदेह मानते हुए क्लेम मंजूर किया।
पहले जानिए क्या है पूरा मामला
घटना 30 अगस्त 2015 को पीथमपुर में हुई थी। 15 वर्षीय रश्मि अपनी सहेली सारिका (दोनों परिवर्तित नाम) के साथ मैजिक से घर जा रही थी। रास्ते में ड्राइवर पंकज पिता नानूराम निवासी बेटमा ने उन्हें बुरी नीयत से देखा। इसके साथ ही कुछ आपत्तिजनक बातें कही।
ड्राइवर की बुरी नीयत भांप दोनों चिल्लाने लगी और कूदने की कोशिश की। इस पर ड्राइवर ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। दोनों लड़कियां सड़क पर गिर गई। ड्राइवर गाड़ी सहित भाग गया। दोनों का इंदौर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज हुआ। वहां से रश्मि को एमवाय हॉस्पिटल ले जाया गया।
यहां अगले दिन उसकी मौत हो गई। जांच के बाद पीथमपुर पुलिस ने धारा 363, 365, 408, 411, 308, 354 (क), 509, 511, 308, 304 और 7/8 पास्को एक्ट, ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं होने पर 3/181 और परमिट नहीं होने पर 39/192 के तहत केस दर्ज किया था।