देवास। मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास अजय प्रकाश मिश्र के मार्गदर्शन में देवास जिले में 10 मई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। लोक अदालत में सिविल, आपराधिक, विद्युत अधिनियम, एनआईएक्ट, चैक बाउन्स, श्रम मामले मोटर दुर्घटना दावा, बीएसएनएल आदि विषयक प्रकरणों के निराकरण किया जायेगा।
नेशनल लोक अदालत के लिए जिला मुख्यालय देवास एवं तहसील स्तर पर सोनकच्छ, कन्नौद, खातेगांव, टोंकखुर्द एवं बागली में न्यायिक खंडपीठों का गठन किया गया। नेशनल लोक अदालत में विद्युत प्रकरणों में नियमानुसार छूट दी जायेगी। जिससे की अधिक से अधिक संख्या में प्रकरणों का निराकरण होकर पक्षकारगण लाभान्वित हो सके।