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May 29, 2025, 1:33 pm
KHABAR : 100 रुपए से अधिक की अचल संपत्ति पर नोटरी प्रतिबंधित, इंदौर कलेक्टर ने जारी किए आदेश, नियम तोड़ने पर नोटरी लाइसेंस कैंसिल, पढे़ खबर 

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इंदौर। जिले में कोई भी व्यक्ति 100 रुपए या उससे ज्यादा कीमत की जमीन या मकान संबंधी दस्तावेजों की नोटरी नहीं करवा सकता। ऐसा करना अब गैरकानूनी है। इस संबंध कलेक्टर आशीष सिंह ने आदेश जारी किए है।


दरअसल, पंजीकरण अधिनियम, 1908 के अनुसार, 100 रुपए से ज्यादा की अचल संपत्ति से जुड़ी डील के लिए रजिस्ट्री (पंजीयन) जरूरी है। नोटरी से ऐसा करना गलत और अवैध माना जाएगा।


अगर आदेश का उल्ल्घंन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उसका नोटरी लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। साथ ही उस पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत कानूनी केस भी दर्ज किया जाएगा।


25 जुलाई तक लागू रहेगा आदेश
यह आदेश 28 मई 2025 से 25 जुलाई 2025 तक लागू रहेगा। सभी तहसीलदार, पंजीयन विभाग के अधिकारी, एसडीएम, थाना प्रभारी और अन्य अधिकारी इस आदेश का पालन और क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे।

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