नीमच। राजस्व पुस्तक परिपत्र भाग-6(4) के प्रावधानों के तहत अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नीमच श्री पराग जैन ने तीन पीड़ित परिवारों को कुल 12 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है। प्रत्येक परिवार को 4-4 लाख रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी।
एसडीएम श्री जैन ने स्कीम नंबर-8, नीमच निवासी अरशद पिता उमर फारूख की 3 जुलाई 2026 को पानी में डूबने से हुई मृत्यु के मामले में उनके वारिस उमर फारूख पिता फकीर मोहम्मद को 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है।
इसी प्रकार पिपलिया जागीर निवासी पूनमचंद पिता अमरचंद मीणा की 2 मई 2026 को पानी में डूबने से हुई मृत्यु के मामले में उनकी पत्नी एवं वारिस सुगणाबाई पति स्व. पूनमचंद मीणा को 4 लाख रुपये की सहायता स्वीकृत की गई है।
वहीं बच्चाखेड़ी निवासी लक्ष्मी पिता राकेश ओड की 8 जून 2026 को सर्पदंश से हुई मृत्यु के मामले में उनकी निकटतम वारिस भूरीबाई पति राकेश ओड को 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।
इस प्रकार राजस्व पुस्तक परिपत्र भाग-6(4) के प्रावधानों के तहत तीनों पीड़ित परिवारों को कुल 12 लाख रुपये की सहायता स्वीकृत की गई है। यह आर्थिक सहायता संबंधित परिवारों को विपरीत परिस्थितियों में राहत प्रदान करने के उद्देश्य से दी जाएगी।