नीमच। अपर जिला दण्डाधिकारी लक्ष्मी गामड़ द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरणों में चार आरोपियों पर तीन लाख 25 हजार रूपये का जुर्माना आरोपित किया गया है।
एडीएम गामड़ द्वारा पारित आदेशानुसार खाद्य पदार्थ धनिया अवमानक एवं मिथ्याछाप व अजवाईन बगैर पंजीयन के परिवहन एवं विक्रय करने पर नितीन पिता मदनलाल छाबड़ा, फर्म जय गणेश ट्रेवल्स नीमच पर एक लाख रूपये, विपिन पिता ओमप्रकाश अग्रवाल फर्म धनलक्ष्मी ट्रेडिंग कम्पनी नीमच पर एक लाख रूपये, राजदीप ट्रेडिंग कपनी बघाना के दीपक मोता पर एक लाख रूपये एवं कृष्णचंद्र पिता सूरजमल अग्रवाल फर्म किशन कन्हैया औद्योगिक क्षेत्र नीमच पर 25 हजार रूपये का अर्थदण्ड आरोपित किया गया है।