मंदसौर। माननीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड, नारायणगढ़ द्वारा एक आदेश पारित करते हुए मकान मालिक के विरुद्ध किरायेदार के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा (स्टे ऑर्डर) जारी की गई है।
यह आदेश किरायेदार तूफान सिंह निवासी मुंदेड़ी के पक्ष में पारित किया गया, जिसकी विवादित दुकान टीलाखेड़ा, पिपलिया मंडी में स्थित है। यह दुकान मूल रूप से तूफान सिंह के पिता कुबेर सिंह द्वारा प्रतिवादी (मकान मालिक) से किराए पर ली गई थी। पिता की मृत्यु के पश्चात तूफान सिंह उक्त दुकान पर लगातार काबिज रहा है।
प्रतिवादियों द्वारा वादी (तूफान सिंह) को दुकान से जबरन बेदखल करने के उद्देश्य से विवादित दुकान को तोड़ने का प्रयास किया गया। इस पर वादी ने अपने अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय में प्रतिवादियों के विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया।
न्यायालय ने वादी पक्ष के तर्कों से सहमति जताते हुए प्रतिवादियों को न सिर्फ वादी को दुकान से बेदखल करने से रोका, बल्कि दुकान को तोड़ने पर भी अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर दी। वादी तूफान सिंह की ओर से इस मामले में सफल पैरवी अधिवक्ता विनोद गुर्जर द्वारा की गई।