बुरहानपुर। लॉकडाउन के दौरान मारपीट करने के मामले में गुरुवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रवि वर्मा ने दो आरोपियों को सजा सुनाई है। सिद्धार्थ उर्फ लक्की और कुंदन उर्फ कुणाल को भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और 323/34 के तहत दोषी पाया गया।
यह घटना 9 मई 2020 की रात करीब 9ः10 बजे की है। फरियादी अपने दोस्तों के साथ सीलमपुरा स्थित मिलिंद नगर चौराहे पर घर के सामने बैठा था, तभी आरोपियों ने वहां बैठने को लेकर आपत्ति जताई। इसके बाद उन्होंने फरियादी के साथ अश्लील गालियां दीं और मारपीट की। धक्का देने से फरियादी जमीन पर गिर गया, जिससे उसके सीने, मुंह और कंधे में चोटें आईं।
घटना के बाद थाना शिकारपुरा में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी नीरज डावर और भारती चौहान ने पैरवी की।
सुनवाई के बाद बुरहानपुर कोर्ट ने दोनों आरोपियों को न्यायालय उठने तक का कारावास और प्रत्येक को 1-1 हजार रुपए का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई।