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July 18, 2025, 10:48 am
KHABAR : कृषि विभाग की त्वरित कार्रवाई, उर्वरक विक्रेता पर एफआईआर एवं बीज विक्रेताओं के लायसेंस निलंबित, पढ़े आरिफ मंसूरी की खबर

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झाबुआ। कलेक्टर नेहा मीना के द्वारा समय-समय पर प्रदत्त निर्देश के परिपालन में राजस्व एवं कृषि विभाग के संयुक्त दल द्वारा जिले के कृषि आदान विक्रेताओ के प्रतिष्ठानों का सघन निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण का कार्य प्रचलित है। 
निरंतरता में गठित दल द्वारा पेटलावद विकासखण्ड के ग्राम मठमठ में उर्वरक विक्रेता फर्म कामधेनु कृषि सेवा केन्द्र का निरीक्षण के दौरान विभिन्न अनियमितता पाए जाने तथा अनाधिकृत रूप से 82 बैग्स रासायनिक उर्वरक भंडारण किये जाने पर उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 में निहित प्रावधानो का उल्लंघन पाये जाने पर फर्म के प्रोपराईटर शिवम पिता गोविन्द पाटीदार के विरूद्ध पुलिस थाना पेटलावद में प्राथमिकी दर्ज की गई  उक्त फर्म को प्रदाय उर्वरक अनुज्ञप्ति को निलंबित किया गया।  
उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला झाबुआ एन.एस. रावत द्वारा बताया गया है कि बीज गुण नियंत्रण अन्तर्गत बीजो की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु जिले के विभिन्न बीज विक्रेताओ के प्रतिष्ठानों से बीज नमूने संकलित कर शासन द्वारा अधिकृत प्रयोगशाला को भेजे गये थे, प्रयोगशाला से प्राप्त परिणाम में निम्नानुसार बीज विक्रय प्रतिष्ठान मेसर्स आजाद एग्रो ऐजेन्सी पेटलावद, वैभव निर्मल मेहता पेटलावद, प्रदीप रमेशचन्द्र मोन्नत पेटलावद, चौधरी ट्रेडर्स रायपुरिया, सपना ऐग्रो एजेन्सी रायपुरिया, साई सम्राट ऐग्रीटेक थांदला, रमेशचन्द्र चुन्नीलाल थांदला एवं सांवरिया ऐग्रो एजेन्सी बामनिया के बीज नमूने अमानक स्तर के पाये जाने पर 08 बीज विक्रेताओ के पंजीयन पत्र तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिये गये है तथा सोशल मिडिया पर वायरल विडियो होने पर थोक उर्वरक विक्रेता फर्म गुरूकृपा ट्रेडर्स पेटलावद व फुटकर उर्वरक विक्रेता फर्म मुकेश अनोखीलाल भंडारी पेटलावद के उर्वरक विक्रय हेतु जारी किये गये पंजीयन पत्र भी निलंबित किये गये।
 विभाग द्वारा जिले के किसानों से अपील की जाती है कि अधिकृत/पंजीकृत कृषि आदान विक्रेताओ से ही आदान निर्धारित दर पर क्रय करे तथा पक्का बील आवश्यक ले।

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