मंदसौर। विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु जनजाति विकास के सहायक संचालक द्वारा बताया गया कि मुख्यमंत्री विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु स्वरोजगार योजना अंतर्गत विमुक्त जाति वर्ग के 18 वर्ष से 55 वर्ष तक की आयु के बेरोजगार युवक/युवतियों को स्वयं का स्वरोजगार स्थापित करने हेतु परियोजना ईकाई लागत सेवा एवं व्यवसाय हेतु 10 हजार रूपये से 1 लाख रूपये तक का ऋण बैंकों के माध्यम से वितरित किये जायेगें। जिस पर 25 प्रतिशत या 20 हजार रूपये अधिकतम एवं 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान नियमित रूप से ऋण भुगतान (निर्धारित समय एवं राशि) की शर्त पर विभाग द्वारा दिया जायेगा।
आवेदन पत्र ऑनलाईन वेबसाईट https://samast.mponline.gov.in/portal/ पर भरे जा सकते है।
अधिक जानकारी हेतु कार्यालयीन समय में कार्यालय के दूरभाष नंबर 07422-299110 एवं मोबा. नंबर 6261565001 अथवा जिला कार्यालय कक्ष क्रमांक 315, सुशासन भवन, नवीन कलेक्टोरेट, द्वितीय तल, मंदसौर पर संपर्क कर सकते हैं।