मंदसौर। वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखंड सीतामऊ द्वारा बताया गया कि पुष्कर कुमावत निवासी पतलासी कला तहसील सीतामऊ का निरीक्षण किया। निरीक्षण करने पर पाया गया कि पुष्कर कुमावत के द्वारा बिना लाईसेन्स के उवर्रकों का भण्डारण एवं विक्रय करना पाया गया। पुष्कर कुमावत के द्वारा बिना लाइसेंस के उर्वरक विक्रय एवं भंडारण उर्वरक गुण (नियंत्रण) आदेश 1985 की धारा 7 एवं बिना लाइसेंस के कीटनाशक का विक्रय एवं भंडार कीटनाशक अधिनियम 1968 की धारा 29 का उल्लंघन किया गया। अपराध धारा उर्रवरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 7 तथा आवश्यक वस्तु अधिनीयम 1955 की धारा 3(7) के तहत एफआईआर दर्ज की गई।