शाजापुर। आज दिनांक 23 जुलाई 2025 को पुलिस कंट्रोल रूम शाजापुर में मध्यप्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना 2015 के अंतर्गत एकदिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में नमिता बौरासी, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शाजापुर एवं शिखा शर्मा, जिला विधिक सहायता अधिकारी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शाजापुर द्वारा उपस्थित पुलिस अधिकारियों एवं जिले के समस्त थानों से आए विवेचकों को गंभीर अपराधों में पीड़ितों को मिलने वाली सहायता के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई।
कार्यशाला में बताया गया कि एसिड अटैक, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, गंभीर चोट, हत्या आदि जैसे जघन्य अपराधों में पीड़ितों के पुनर्वास, चिकित्सकीय उपचार एवं आर्थिक सहायता के लिए शासन द्वारा मध्यप्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना 2015 के तहत विस्तृत प्रावधान किए गए हैं। इस योजना के माध्यम से पीड़ितों को त्वरित एवं प्रभावी सहायता सुनिश्चित करने हेतु प्रक्रिया, आवेदन पद्धति एवं अनुमोदन प्रणाली की जानकारी साझा की गई। साथ ही महिला पुनर्वास नियम 2018 के अंतर्गत पीड़ित महिलाओं के सामाजिक व मानसिक पुनर्वास से संबंधित प्रावधानों पर भी विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान किया गया।
इस कार्यशाला का उद्देश्य था कि विवेचकगण कानून सम्मत तरीके से पीड़ितों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में सजग एवं सक्षम बनें, ताकि पीड़ितों को न्याय मिलने के साथ-साथ उनका सामाजिक पुनःस्थापन भी प्रभावी रूप से हो सके।