नीमच। जिले में नरवाई जलाने पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए 9 किसानों पर 5-5 हजार रुपये का अर्थदण्ड लगाया है। यह कार्रवाई कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के निर्देशानुसार की गई है।
मप्र शासन के पर्यावरण विभाग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 19(1) के तहत संपूर्ण प्रदेश को वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु अधिसूचित किया गया है। साथ ही धारा 19(5) के तहत नरवाई जलाना पूर्णतः प्रतिबंधित है। इसके अतिरिक्त भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163(1) के अंतर्गत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार भी नरवाई जलाने पर रोक लागू है।
इन निर्देशों के पालन में उपखण्ड जावद क्षेत्र में तहसीलदार जावद एवं अतिरिक्त तहसीलदार टप्पा रतनगढ़ (तहसील सिंगोली) के प्रतिवेदन के आधार पर गेहूं फसल कटाई के बाद नरवाई जलाने के मामलों में कार्रवाई की गई।
जिन किसानों पर जुर्माना लगाया गया है, उनमें शेरसिंह, भेरूसिंह, शिवरतन (निवासी महेन्द्री), हरिराम (निवासी माण्डा) तथा ममता, किशोर, अशोक, विजय एवं सकीना (निवासी रतनगढ़) शामिल हैं।
उक्त कार्रवाई के संबंध में आदेश अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जावद प्रीति संघवी नाहर द्वारा 22 अप्रैल 2026 को जारी किए गए हैं।
प्रशासन ने तहसीलदार जावद एवं अतिरिक्त तहसीलदार रतनगढ़ को निर्देशित किया है कि आरोपित अर्थदण्ड की राशि संबंधित किसानों से चालान के माध्यम से जमा करवाई जाए। निर्धारित समय में राशि जमा नहीं करने पर भू-राजस्व की भांति वसूली की जाएगी।
प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे नरवाई जलाने से बचें और पर्यावरण संरक्षण में सहयोग करें।