मंदसौर। शहर में बढ़ते ट्रैफिक दबाव, जाम, प्रदूषण एवं दुर्घटनाओं की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है। अपर कलेक्टर श्रीमती एकता जायसवाल ने आदेश जारी कर नगर के भीतरी मार्गों पर दोपहर 12 बजे से रात्रि 9 बजे तक भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है।
यह प्रतिबंध निम्न मार्गों पर प्रभावी रहेगा-
-महू-नीमच रोड पर गुराड़िया बालाजी से सीतामऊ ओवरब्रिज तिराहा (फाटक) तक।
- 10 नंबर नाका से वीर सावरकर ब्रिज तक।
- एमआईटी से रामटेकरी तक।
- एमआईटी (सुशासन भवन मार्ग) से बीकानेर स्वीट्स तिराहा तक।
- जग्गाखेड़ी (संजीत रोड) से श्रीकोल्ड तक।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि एंबुलेंस, दूध सप्लाई, चिकित्सा सामग्री एवं अन्य अनिवार्य सेवाओं से जुड़े वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट रहेगी। विशेष परिस्थितियों में पुलिस अधीक्षक मंदसौर द्वारा अनुमति प्रदान की जा सकेगी। आदेश का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।