सरवानिया महाराज। सरवानिया पुलिस चौकी क्षेत्र एवं आसपास के गांव-कस्बों में रहने वाले मकान मालिकों, दुकानदारों एवं आम नागरिकों के लिए पुलिस ने “सुरक्षित शहर, सुरक्षित समाज” अभियान के तहत अहम एडवाइजरी जारी की है। इसके तहत सभी मकान मालिकों को अपने स्थाई किरायेदारों, घरेलू नौकरों एवं बाहरी श्रमिकों का पुलिस सत्यापन कराना अनिवार्य किया गया है।
पुलिस चौकी प्रभारी निलेश सोलंकी ने बताया कि शासन एवं प्रशासन के निर्देशों के पालन तथा क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से यह अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन लोगों ने अपने मकान, दुकान या अन्य किसी परिसर में किराएदार, नौकर या श्रमिक रखे हैं, उनकी पूरी जानकारी और पहचान दस्तावेज तत्काल पुलिस चौकी में जमा कराना जरूरी है।
कांस्टेबल नंदकिशोर राठौर ने जानकारी देते हुए बताया कि यह सत्यापन अभियान आगामी 20 जून तक चलाया जाएगा। सभी संबंधित लोगों से अपील की गई है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अनिवार्य रूप से अपने किरायेदारों का सत्यापन पूरा कर लें।
पुलिस ने सख्त चेतावनी दी है कि किरायेदारों की जानकारी छुपाना या सत्यापन न कराना कानूनी अपराध की श्रेणी में आता है। यदि किसी मकान मालिक द्वारा सत्यापन नहीं कराया जाता और जानकारी अन्य माध्यमों से पुलिस को प्राप्त होती है तो संबंधित के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस ने नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि यह कदम सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और समाज में शांति बनाए रखने के लिए उठाया गया है।