जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर होने के बाद जल संसाधन विभाग और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने उपयंत्री (सब इंजीनियर) पदों की भर्ती प्रक्रिया में संशोधन किया है। अब पात्र संविदा कर्मियों के लिए उपयंत्री भर्ती में 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान लागू कर दिया गया है।
जबलपुर के आधारताल निवासी राजू यादव सहित 24 संविदा कर्मियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर भर्ती विज्ञापन में आरक्षण का प्रावधान नहीं होने को चुनौती दी थी। याचिका में बताया गया कि दोनों विभागों ने 29 अगस्त 2026 को उपयंत्री पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया था, लेकिन इसमें पात्र संविदा कर्मियों के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का उल्लेख नहीं किया गया था।
याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता नवीन सैनी ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार की वर्ष 2023 की संशोधित नीति के अनुसार पात्र संविदा कर्मियों को सीधी भर्ती में 50 प्रतिशत आरक्षण दिया जाना है। इसी आधार पर भर्ती विज्ञापन में आरक्षण का प्रावधान नहीं होने को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।
मामले की सुनवाई बुधवार को जस्टिस विवेक कुमार सिंह की कोर्ट में हुई। हालांकि सुनवाई से पहले ही जल संसाधन विभाग और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने संशोधन आदेश जारी कर भर्ती प्रक्रिया में पात्र संविदा कर्मियों के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान शामिल कर दिया।
इस संशोधन के बाद उपयंत्री पदों की भर्ती प्रक्रिया में पात्र संविदाकर्मियों को 50 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिल सकेगा।