नीमच। महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2026 को नीमच जिले में शुष्क दिवस घोषित किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी हिमांशु चंद्रा ने मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण), वाणिज्यिक कर विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल की अधिसूचना के अनुपालन में यह आदेश जारी किया है।
आदेश के अनुसार 2 अक्टूबर को जिले की सभी कंपोजिट मदिरा दुकानें, एफएल-6 थोक सैनिक कैंटीन, एफएल-7 फुटकर सैनिक कैंटीन, एफएल-2 रेस्टोरेंट बार एवं एफएल-3 होटल बार बंद रहेंगे। इस दौरान सभी प्रकार की मदिरा के विक्रय पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को शुष्क दिवस के आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने तथा उल्लंघन की स्थिति में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।