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October 1, 2026, 2:29 pm
NEWS : ग्राम पंचायतों में आगामी 02 अक्टूबर 2026 को आयोजित होने वाली विशेष ग्राम सभाओं के संबंध में पुलिस मुख्यालय द्वारा किया आदेश जारी, पढे़ रेखा खाबिया की खबर

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जयपुर। राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में आगामी 02 अक्टूबर 2026 को आयोजित होने वाली विशेष ग्राम सभाओं के संबंध में पुलिस मुख्यालय द्वारा एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। पुलिस मुख्यालय ने राज्य के सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने जिलों की प्रत्येक ग्राम पंचायत में आयोजित होने वाली विशेष ग्राम सभाओं में पुलिस अधिकारियों और बीट प्रभारियों की उपस्थिति अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें।


नवीन आपराधिक कानूनों के नागरिक केंद्रित प्रावधानों पर जागरूकता अभियान 
यह विशेष आयोजन गृह मंत्रालय एवं पंचायती राज मंत्रालय के साझा समन्वय से किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य 01 जुलाई 2024 से प्रभावी हुई नवीन आपराधिक विधियों भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के नागरिक केंद्रित और कल्याणकारी प्रावधानों से आमजन को अवगत कराना है।


ग्राम सभाओं में उपस्थित पुलिस अधिकारी ग्रामीणों को नए कानूनों के तहत मिलने वाले अधिकारों, पारदर्शी प्रक्रियाओं और सुरक्षा से जुड़े बदलावों के बारे में विस्तार से बताएंगे।


समयबद्ध जांच, तकनीक और महिला सुरक्षा पर रहेगा विशेष ध्यान 
ग्राम सभाओं के दौरान पुलिस अधिकारियों द्वारा ग्रामीणों को मुख्य रूप से नए कानूनों में शामिल समयबद्ध अनुसंधान और त्वरित न्याय की व्यवस्था की जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा ई-एफआईआर की सुविधा, डिजिटल व फोरेंसिक साक्ष्यों के अनिवार्य उपयोग, गवाहों की सुरक्षा, पीड़ित प्रतिकर योजना तथा महिला एवं बाल सुरक्षा से जुड़े कड़े व सुरक्षात्मक कानूनी प्रावधानों को सरल भाषा में समझाया जाएगा।


पुलिस और जनता के बीच सुदृढ़ होगा संवाद 
पुलिस मुख्यालय के इन निर्देशों से ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस और आमजन के बीच सीधा संवाद स्थापित होगा। पुलिस अधिकारियों की इस जमीनी उपस्थिति से न केवल नवीन कानूनों के प्रति ग्रामीण क्षेत्र में जागरूकता बढ़ेगी, बल्कि साइबर अपराधों से बचाव, महिला सुरक्षा तथा स्थानीय स्तर पर कानून-व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। 

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